न्यायमूर्ति ने सोची समझी साजिश के तहत अपराध को अंजाम देने को आधार माना

Justice considered the basis for committing the crime under a well-planned conspiracy
न्यायमूर्ति ने सोची समझी साजिश के तहत अपराध को अंजाम देने को आधार माना
धाेखाधड़ी के आरोपी की जमानत खारिज न्यायमूर्ति ने सोची समझी साजिश के तहत अपराध को अंजाम देने को आधार माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद बाेबड़े की मां से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी तापस घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति ए.जी. घरोटे ने सोची समझी साजिश के तहत अपराध को अंजाम देने को आधार बताते हुए जमानत याचिका खारिज की है।

एक साल से जेल में बंद है आरोपी : धोखाधड़ी का आरोपी तापस घोष करीब 1 साल से जेल में बंद है। सीताबर्डी पुलिस की ओर से मामले की चार्जशीट दायर करने के आधार पर आरोपी ने जमानत देने की मांग की। इस पर सहायक सरकारी वकील अमित चुटके ने विशेष जांच रिपोर्ट, मुक्ताबाई का फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तोवजों को प्रस्तुत कर आरोपी की जमानत का विरोध किया। न्यायमूर्ति घरोटे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी की ओर से अधि. सार्थक चौधरी ने पैरवी की।
 

Created On :   5 Feb 2022 1:49 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story