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कमला मिल अग्निकांड से लें सबक, हाईकोर्ट की सरकार और मनपा को बड़ी नसीहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी व मनपा प्रशासन कमला मिल अग्निकांड को अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए अवसर के रुप में देखे और होटल व रेस्टोरेंट की निगरानी पर जोर दें। क्योंकि लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। होटल व रेस्टोरेंट पर लगातार निगरानी न रखे जाने के कारण बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन होता है और जिसके चलते कमलामिल अग्निकांड जैसे हादसे लगातार होते रहते हैं।
दायर जनहित याचिका पर सुनवाई
जस्टिस आरएम बोर्डे व जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने कमला मिल अग्निकांड मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उपरोक्त बात कही। बीते 29 दिसंबर 2017 को कमला मिल स्थित वन अवब व मोजो ब्रिस्टो पब में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 30 लोग घायल हो गए थे।
मनपा को अपनी व्यवस्था को सुधारने का मौका
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस हादसे में खास तौर से मुंबई मनपा को अपनी व्यवस्था को सुधारने का मौका दिया है। इसलिए मनपा लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जरुरी कदम उठाए। बेंच ने कहा कि मुंबई का दायरा काफी व्यापक है। इसलिए यहां के होटेलों पर निगरानी के लिए एक अलग व स्वतंत्र स्थायी व्यवस्था बनाने पर विचार हो। जो एक नियामक की भूमिका निभा सके। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक बार लाइसेंस जारी करने के बाद निगरानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि जरुरत लगातार निगरानी रखने की है।
इमारत की छत पर कैसे चल सकते हैं होटल
बेंच ने मनपा से जानना चाहा है कि उसकी इमारत की छत पर होटल, रेस्टोरेंट व पब शुरु करने की अनुमति देने के संबंध में क्या नीति है? क्योंकि यह हमारी समझ से परे है कि इमारत की छत पर कैसे पब व होटल शुरु करने की इजाजत दी जाती है। बेंच ने कहा कि इमारत की छत ऐसा हिस्सा होता है जिस पर वहां पर रहनेवालों का हक होता है। यह एक तरह की सार्वजनिक सुविधा है। इस बीच बेंच ने राज्य के आबकारी विभाग को भी अगली सुनवाई के दौरान इमारत छत होटल को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी देने को कहा है।
अग्निशमन विभाग के 12 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज
वहीं मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि इस मामले में मनपा और अग्निशमन विभाग के 12 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुछ के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। गौरतलब है कि इस हादसे को लेकर पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त जूलियो रिबेरो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
Created On :   12 Feb 2018 8:52 PM IST