कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को स्कूल खोलने का निर्देश दिया

Karnataka High Court directs the government to open schools
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को स्कूल खोलने का निर्देश दिया
हिजाब विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को स्कूल खोलने का निर्देश दिया

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी से राज्य में स्कूल खोलने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, स्कूलों को बंद करना एक अच्छा कदम नहीं है। आवश्यक कार्रवाई करें और कक्षाएं संचालित करें। यह देखें कि कोई समस्या सामने न आए। मामले को लेकर व्याप्त तनाव और हिंसा के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में बुधवार से तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की थी।

(आईएएनएस)

Created On :   10 Feb 2022 11:00 AM GMT

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