काटोल नप अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित 19 अपात्र

Katol Knapp 19 ineligible including President and Vice President
काटोल नप अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित 19 अपात्र
काटोल नप अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित 19 अपात्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  नागपुर के काटोल नगर परिषद में हुए आर्थिक गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई के बाद प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने नगराध्यक्ष वैशाली ठाकुर को नगराध्यक्ष पद के लिए अपात्र ठहरा दिया है। ठाकुर नगराध्यक्ष पद का शेष कार्याकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। साथ ही वे नगराध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगी। इसी आदेश के तहत नगर परिषद के उपाध्यक्ष जितेंद्र तुपकर को शेष कार्यकाल के लिए सदस्य पद से दूर किया है। यही नहीं उन्हें अगले छह साल के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा नगरसेवक चरणसिंह ठाकुर को बाकी के कार्यकाल के लिए सदस्य पद से दूर रखा गया है। साथ ही उन्हें इस पद के हेतु अगले पांच सालों के लिए अयोग्य माना गया है। तनपुरे ने यह आदेश शिकायतकर्ता काटोल नगर परिषद के सदस्य राधेश्याम बासेवार की ओर से की गई शिकायत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद दिया है। तनपुरे ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नागपुर खंडपीठ की ओर से 9 नवंबर 2020 को दिए गए फैसले के तहत अपात्रता के जुड़े आदेश पर चार सप्ताह के लिए रोक (स्टे) लगाई गई है।

नगर विकास मंत्रालय का आदेश
इनको ठहराया है अपात्र
नगरसेवक तथा सत्तादल  नेता  चरणसिंह ठाकुर,  नगरसेवक  मीराबाई  उमप, श्वेता डोंगरे,  किशोर  गाढवे,  शालिनी बनसोड,  माया  शेरेकर, राजू  चरडे,  लता कडू, सुभाष  कोठे, संगीता हरजाल, सुकुमार घोडे,  वनिता  रेवतकर, देवीदास  कठाणे, शालिनी महाजन, प्रसन्ना  श्रीपदवार,  जयश्री  भुरसे, मनोज  पेंदाम, हेमराज रेवतकर,  तानाजी  थोटे।

सत्यमेव जयते 
इस विषय में काटोल  नगर परिषद के सत्ता दल नेता चरण सिंह ठाकुर  से पूछने पर बताया कि, अभी आदेश  की काॅपी  नहीं मिली है। फिर भी अंत में सत्य की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते यह कहकर नो काॅमेंट्स कहकर जानकारी देने से बचते नजर आए।

शिकायत : यह  शिकायत काटोल  नप  के सदस्य  संदीप  नानाजी  वंजारी  ने की थी। काटोल  निवासी  राधेशाम  बसेवार एवं राजेश राठी के शिकायत पर  चरणसिंह  ठाकुर  को आदेश जारी होने के तिथि से आगामी 6 साल के लिए  काटोल  नगर परिषद  के साथ- साथ अन्य  किसी  स्थानीय  स्वराज्य  संस्था या प्राधिकरण  के सदस्य के चुनाव के लिए अपात्र किया गया है।
 बताया  जाता  है कि इस  अपात्रता  आदेश  में  नगर सेवक श्वेता डोंगरे की  हाल ही में  मृत्यु  हुई,  वहीं  मीरा उमप  ने पहले  ही त्यागपत्र  दिया है।

Created On :   5 Dec 2020 3:15 PM IST

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