ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए , सरकार आश्वस्त करे - हाईकोर्ट 

Lack of oxygen does not kill anyone, assures the government - High Court
ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए , सरकार आश्वस्त करे - हाईकोर्ट 
ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए , सरकार आश्वस्त करे - हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आश्वस्त करने को कहा है कि राज्य के भीतर ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान न जाए। जबकि राज्य के सभी जिला अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रदेश के ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में स्थित अस्पतालों में ऑक्सीजन व दाव उपलब्ध हो।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि सरकार राज्य के ऐसे इलाकों की पहचान करे, जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति कम है।

खंडपीठ ने कहा कि सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अपनी श्रेष्ठ व्यवस्था का इस्तेमाल करेऔर यह आश्वस्त करें कि ऑक्सीजन का वितरण जरूरत के हिसाब से हो। खंडपीठ ने यह बात पालघर जिले के ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन के लिए परेशान मरीजों की पीड़ा व दिक्कतों को जानने के बाद कही। सरकार से आग्रह किया कि ऑक्सीजन के अभाव में राज्य भर किसी की मौत न हो।  

बुजुर्गों के लिए घऱ-घर टीकाकरण अभियान का क्या हुआ
इस बीच खंडपीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह अगली सुनवाई के दौरान हमे बताए कि उसने बुजर्गों को घर-घर जाकर कोरोना का टीका देने के बारे में क्या निर्णय किया है। इससे पहले खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा था कि वह अपनी उस नीति पर पुनर्विचार करे। जिसके तहत बुजुर्गों को घर घर टीका देने से इंकार किया था। कोर्ट ने अब याचिका पर सुनवाई 19 मई 2021 को रखी है।
 

Created On :   14 May 2021 12:52 PM GMT

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