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भरी बरसात में किराएदार का सामान फेंककर मकान मालकिन ने निकाला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नवनीत नगर में एक घर मालकिन ने किराएदार का पूरा सामान घर के बहार फेंक दिया, उसे बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ा। हजारों रुपए का सामान खराब हो गया। पीड़ित दीपक व्यंकट डाहाट (55) है। वाड़ी थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं होने पर उन्हें डीसीपी विवेक मासाल के पास जाना पड़ा। डीसीपी व पुलिस आयुक्त को शिकायत की गई है। नवनीत नगर निवासी मिलिंद दहीवले, अभी मुम्बई में हैं।
उन्होंने तीन साल पहले दीपक डाहाट को अपना मकान किराये पर दिया था। दीपक केसाथ नवंबर-2020 तक का एग्रीमेंट है, लेकिन दहीवले की पत्नी डाहाट को एक साल से घर खाली करने के लिए परेशान कर रही थी। आखिरकार उसने डाहाट का पूरा सामान घर के बाहर फेंक दिया। डाहाट की पत्नी को भी पीटा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डाहाट का एक लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी है।
किराएदार को निकालने का हक मुझे है
मेरा घर है। मैंने दीपक डाहाट को किराया एग्रीमेंट दिया है। किराएदारों को निकालने का हक मुझे है, पत्नी को नहीं। मैं मुंबई में फंसा हूं।
मिलिंद दहीवले, घर मालिक
फरियादी दीपक दाहाट अपना सामान ले गए हैं। यह मामला खत्म हो गया है। राजेन्द्र पाठक, पीआई, वाड़ी
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।