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परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करना गंभीर अपराधः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने थल सेना की परीक्षा के प्रश्नपत्र को लीक करने को गंभीर अपराध बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में आरोपी योगेश गोसावी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। गोसावी पर 28 फरवरी 2021 को निर्धारित थल सेना की परीक्षा के प्रश्नपत्र को सार्वजनिक करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति एस. के शिंदे के सामने दावा किया कि आरोपी के मोबाइल फोन में परीक्षा का प्रश्नपत्र मिला है। जिसे दूसरे आरोपी ने उसे ह्वाट्सएप पर भेजा था। इसलिए आरोपी से पूछताछ करना जरुरी है। वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि मामले की अब तक की जांच में यह साफ नहीं हुआ है कि मेरे मुवक्किल को कथित रुप से परीक्षा का जो प्रश्नपत्र भेजा गया था वह उन्होंने किसी और को वितरित किया था कि नहीं। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी ने लीक किए गए प्रश्नपत्र को किसी को भेजा था कि नहीं इसकी जांच के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जररुत है। क्योंकि इस तरह के अपराध का स्वरुप गंभीर नजर आता है। इसके अलावा इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपी प्रश्नपत्र के लीक करने से जुड़े मामले से जुड़ा है। क्योंकि अभियोजन पक्ष के मुताबिक वह मामले के दूसरे आरोपी के संपर्क में था। इस तरह न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   2 July 2022 7:28 PM IST