गाड़ी चलाते मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस

License will be canceled if seen talking on mobile during driving
गाड़ी चलाते मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस
गाड़ी चलाते मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में मोबाइल पर बात करना अब वाहन चालकों को मंहगा पड़ सकता है। यदि कोई गाड़ी चलते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाता है, तो तीन महीने के लिए उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। फिलहाल मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वे पर इस नियम को कडाई से लागू किया जा रहा है। जल्द ही राज्य के दूसरे महामार्ग पर इस नियम को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

परिपत्र में 6 नियमों का जिक्र किया गया है यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो तीन महीने के लिए उसके ड्राईविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।  इन 6 नियमों में तय गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने, नशे की हालत में वाहन चलाने, क्षमता से अधिक समान लादने, व्यावासिक वाहनों में सवारी ढोने व वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है।

अभी तक गाडी चलाते मोबाईल पर बात करते पकड़े जाने पर वाहन सिर्फ जुर्माना भर कर छूट जाते थे लेकिन अब नियम का उल्लंघन होने पर तीन महीने के लिए उनका ड्राईविंग लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विजय पाटील ने कहा कि नियमों की अनदेखी करनेवाले लोगों को एक सीख देने के उद्देश्य से हमने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

राज्य भर में पिछले साल हुई 35 हजार 800 सड़क दुर्घटनाओं में 12 हजार लोगों की जान गई थी। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित समिति ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। बीते 12 नवंबर को इस मामले को लेकर हुई समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव ने कहा था कि क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की ओर से नियमों का उल्लंघन होने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई नहीं की जाती है। इस संबंध में आदेश जारी करने की जरुरत है। इसके बाद परिवहन विभाग ने यातायात से जुड़े नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर आदेश जारी किया है।

Created On :   20 Nov 2018 8:15 PM IST

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