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महाराष्ट्र : मिलावटखोरों को मिलेगी उम्रकैद की सजा, इसी सत्र में सरकार ला रही विधेयक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ जल्द ही कड़ा कानून आएगा। राज्य सरकार नए मिलावट विरोधी कानून में दोषियों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान कर रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार इस पर अमल के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं औषधि प्रशासन व उपभोक्ता मंत्री गिरीश बापट ने इसकी पुष्टि की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अब खाद्य पदार्थों या दवाइयों में मिलावट को उम्रकैद की सजा का प्रावधान होगा। नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ भी इसी तरह की सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा कानून में जुर्माने का भी प्रावधान होगा।
फिलहाल मिलावट करने वालों के लिए छह महीने की तक कैद की सजा और सिर्फ एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सिर्फ छह महीने की अधिकतम सजा के चलते लोगों को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाती थी। लेकिन नए कानून के तहत जमानत के लिए सत्र न्यायालय तक जाना होगा। बता दें कि आईपीसी की धाराओं 272 से 276 तक आजीवन सजा का प्रावधान होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव रखने वाले मंत्री गिरीश बापट के मुताबिक मिलवटखोरों पर कार्रवाई के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। लालची लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों, दूध, दवाओं में मिलवाट आम बात हो गई है इसीलिए आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की जरूरत है।
जल्द आएगा विधेयक
बापट के मुताबिक मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इससे जुड़ा विधेयक जल्द ही दोनों सदनों में लाया जाएगा। सत्र की अवधि छोटी होने के बावजूद हमारी कोशिश है कि मिलावटी लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए विधेयक इसी सत्र में लाया जाए।
भाजपा विधायक आशीष देशमुख का इस्तीफा मंजूर
नागपुर के काटोल सीट से भाजपा के विधायक रहे आशीष देशमुख का विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा मंजूर करने की घोषणा विधानसभा में की गई। सोमवार को विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे ने सदन में यह घोषणा की। देशमुख के इस्तीफे के बाद विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 121 हो गई है। इससे पहले देशमुख ने अक्टूबर में बागडे को इस्तीफा सौंपा था। उसके बाद बागडे ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। अब सदन में इसकी घोषणा की गई। उन्होंने पार्टी से नाराज होकर विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था।
Created On :   20 Nov 2018 5:09 PM IST