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दुराचारी युवक को आजीवन कारावास, 3.50 लाख का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, अकोला। बार्शिटाकली पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने जांच कर दोषोराप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई पोस्को के विशेष न्यायालय में हुई। सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मंगला पांडे ने 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए। जबकि बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायमूर्ति वी डी पिंपलकर ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा 3 लाख 50 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जुर्माने की राशि में से 1 लाख 75 हजार रूपए पीड़ित को अदा करना होगा।
यह दी थी शिकायत
10 वर्षीय बालिका की मां ने बार्शिटाकली पुलिस थाने में 11 जुलाई 2019 को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी के साथ स्वप्निल विनोद डोंगरे विगत 2 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, अ, ब, 376 एन व पोस्को की धारा 4, 5, 6, 11, 12 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण ने घटना की जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
शाला में आयोजित कार्यक्रम के बाद उजागर हुआ मामला
नाबालिग बालिका तथा महिला व युवती के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी तथा यौन उत्पीड़न होता है तो निर्भय होकर उसकी शिकायत दर्ज कराई। ताकि दोषियों को सजा मिल सके, यह जनजागृति करने के पुलिस विभाग की ओर से प्रतिवर्ष अभियान चलाया जाता है। पीडित के साथ घट रही घटना के दौरान 9 जुलाई को उसके शाला में ऐसा ही एक कार्यक्रम लेकर जानकारी दी गई थी। जिसके बाद पीड़ित लड़की ने 11 जुलाई को अपनी मां को उसके साथ हो रहे अत्याचार की घटना से अवगत करवाया था।
जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दें
न्यायालय में हुई सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को उम्रकैद के साथ 3 लाख 50 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कि यदि आरोपी जुर्माने की राशि का भुगतान करता है तो उसमें आधी राशि पीड़िता को अदा किए जाए।
Created On :   13 Aug 2021 8:17 PM IST