हत्यारे को आजीवन कारावास

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मध्य प्रदेश हत्यारे को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, सतना। बदले की आग में चाकू घोंपकर हत्या करने वाले हत्यारे को चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। हत्या के इस चिन्हित मामले में न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी की कोर्ट ने आरोपी सूरज उर्फ दुर्गेश चौधरी पिता रामनरेश चौधरी निवासी रामनाटोला पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ संजय यादव ने पक्ष रखा। जबकि मामले का सह आरोपी राजकुमार चौधरी अभी फरार है।

बच्चों के विवाद पर घोंपा चाकू

पीआरओ अभियोजन संदीप कुमार ने बताया कि 16 जुलाई 2021 को भीमसेन चौधरी के लड़के धर्मेन्द्र और आरोपी दुर्गेश के भाई के बीच धक्का-मुक्की का मामूली विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर आरोपी गाली-गलौज कर रहा था। मना करने पर आरोपी ने राजकुमार के साथ मिलकर धर्मेन्द्र चौधरी के पेट और पीठ में चाकू घोंप दिया। बीच-बचाव करने आए भीमसेन और सुनील को भी आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। मृत्यु की सूचना पर भादवि की धारा 302 की बढ़ोत्तरी की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और चाकू जब्त कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने चाकू घोंपकर हत्या किए जाने का जुर्म साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   25 Dec 2022 6:18 PM IST

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