- Home
- /
- बालिका के साथ कुकर्म मामले में...
बालिका के साथ कुकर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। आठ वर्षीय बालिका के साथ कुकर्म मामले में आरोपी को बीस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा विशेष जिला व सत्र न्यायधीश क्र. 1 ने सुनाई। बता दें कि, 7 मार्च 2020 को चिखली तहसील के ग्राम कव्हला गांव निवासी पीड़ित बालिका गांव की अन्य महिलाओं के साथ दत्तात्रय जपे के खेत में टमाटर तोड़ने गई थी। उस दौरान पीड़िता के पड़ोस का ही आरोपी गजानन मोरे (50) की चार वर्षीय पोती व पीड़ित बालिका एक साथ खेल रहा था।
बहाना बनाकर एकांत में ले गया
आरोपी ने पीड़िता को मक्के के खेत में पाइप उठाने चल, ऐसा बहाना बनाकर खेत में ले गया और कुकर्म किया। पश्चात इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत कहना, मै घर जाकर तुझे बीस रूपये दूंगा, एेसा प्रलोभन आरोपी ने दिया। दरम्यान शाम साढे पांच बजे के दौरान पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। पीड़ित बालिका की मां ने 9 मार्च 2020 को अमडापुर पुलिस स्टेशन में आरोपी गजानन मोरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी गजानन को तत्काल गिरफ्त में लेकर उसके खिलाफ भादंसं की धारा 376 ए.बी. व पोस्को कानून की धारा 4,6,8 के तहत अपराध दर्ज किया।
जांच के पश्चात मामला बुलढाणा के विशेष जिला सत्र न्यायालय में प्रविष्ट किया गया। इस मामले में जिला सरकारी अभियोक्ता एड. आशीष केसाले ने कुल ९ साक्षीदारों की गवाही ली। उसमें फिर्यादी, पीड़ित बालिका समेत अन्य सबूत महत्वपूर्ण रहे। सबूतों के आधार पर विद्यमान विशेष जिला व सत्र न्यायाधीश क्र.1 आर.एन. मेहेरे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी गजानन ज्ञानबा मोरे को बीस वर्ष आजीवन कारावास व 2 हजार रूपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर एक माह कैद की सजा सुनाई। इस मामले में अमडापुर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी पीएसआई सोनवने व कोर्ट पैरवी पुहेकां संजय ताठे आदि ने सहायता की।
Created On :   2 Sept 2021 4:14 PM IST