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अब निकाय चुनाव में नकद भुगतान सीमा केवल 5 हजार

डिजिटल डेस्क,भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान 5 हजार से ज्यादा का नगद भुगतान नहीं किया जा सकेगा। ये जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने दी। परशुराम का कहना है कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिये राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलना होगा। साथ ही पांच हजार रुपये से अधिक के व्यय नगद नहीं होंगे। निर्वाचन व्यय की जानकारी प्रतिदिन रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दल निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने यह बात अनुसूचित क्षेत्रों एवं अन्य नगरीय निकायों के प्रस्तावित आम निर्वाचन के संबंध में हुई स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में कही।
परशुराम ने बताया कि 18 अन्य पहचान-पत्रों के अलावा एप जनित ई-फोटोयुक्त मतदाता-पर्ची और बॉयोमेट्रिक्स डिवाइस पर आधार नंबर से भी मतदाताओं की पहचान की जा सकेगी। उप सचिव दीपक सक्सेना ने ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उप सचिव गिरीश शर्मा ने शपथ-पत्र एवं अभ्यर्थी की निरर्हरता के विभिन्न बिंदुओं के बारे में बताया। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने इस दौरान जिला कलेक्टर्स को निर्देशित दिए कि जहां नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन प्रस्तावित हैं, वहां निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरण के बावजूद आयोग की अनुमति के बगैर कार्यमुक्त न करें। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन संबंधी कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।
Created On :   14 July 2017 1:55 PM IST