बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन, कोरोना से निपटने प्रशासन ने लिया निर्णय

Lockdown from March 26 to April 4 in Beed district, administration decided to deal with Corona
बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन, कोरोना से निपटने प्रशासन ने लिया निर्णय
बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन, कोरोना से निपटने प्रशासन ने लिया निर्णय

डिजिटल डेस्क, बीड। बीड के जिला आधिकारी रवींद्र जगताप ने आखिरकार जिले में तालाबंदी की घोषणा कर दी है और  तालाबंदी 26 मार्च से 4 अप्रैल तक रहेगी, उन्होंने बुधवार को  जिला आधिकारी  कार्यालय में एक संवाददाता परिषद में यह घोषणा की । पिछले एक पखवाड़े से जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । सार्वजनिक खेल के मैदान, खुले स्थान, पार्क और बगीचे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे । सभी प्रकार के उपहार गृह, होटल  बाजार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे । कोरोना संक्रमित रोगियों और अन्य रोगियों को भोजन, नाश्ता, चाय और अन्य आपूर्ति प्रदान की जाएगी. सार्वजनिक और निजी यात्री वाहन, दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे।  पूर्व-लाइसेंस प्राप्त वाहनों का उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों और यात्रा के लिए किया जा सकता है यदि पूर्व अनुमति चिकित्सा कारणों से है, तो इसका प्रमाणपञ आवश्यक होगा। सार्वजनिक और निजी बसें पूरी तरह से बंद रहेंगी। 

लॉकडाउन के दौरान सभी  थोक किराना दुकान सुबह 7 बजे से  9 बजे तक खुले रहेंगे। छोटे किराना व्यापारी  सुबह 7 से 9 के बीच केवल दुकान से घर-घर किराने का सामान पहुंचा सकेंगे।इस दौरान, सरकार द्वारा दिए गए सभी कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा । दूध की बिक्री और वितरण सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा जबकि दूध संग्रह को निर्धारित समय के अनुसार जारी रखा जा सकता है, सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा सब्जियों और फलों की थोक बिक्री सुबह 7 से 10 बजे तक की जा सकती है फुटकर विक्रेता सुबह 7 से 12 बजे तक सब्जियां बेच सकता है सभी निजी और सार्वजनिक चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी । मरीजों को आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा ऐसा करने वाले संबंधित व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

Created On :   24 March 2021 7:42 AM GMT

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