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लव जिहाद: 'मेरा नाम पूजा है, मैं आत्महत्या करने जा रही हूं, इसका जिम्मेदार आदिल खान है'

डिजिटल डेस्क ( भोपाल) राजधानी में धर्म स्वातंत्र्य कानून के बाद पहला लव जिहाद का मामला सामने आया है। आदिल नाम के शख्स ने झूठ बोलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तित करने का दबाव बनाया। युवती के धर्म परिवर्तित नहीं करने पर आरोपी ने दूसरी युवती से सगाई की, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में युवती के भाई ने टीटी नगर थाने में आदिल के खिलाफ की शिकायत दर्ज कराई है। भाई का कहना उसकी बहन ने पूरे मामले की जानकारी दी थी। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर आदिल मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।
26 साल की युवती ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ' मेरा नाम पूजा है। मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। इसका जिम्मेदार आदिल खान है। आदिल खान पिता खलीक खान, पता -अहाता रुस्तम खाना, पॉलिटेक्निक चौराहा भोपाल'।
वहीं, संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठनों ने मिलकर सीएसपी को एक ज्ञापन दिया कि इस प्रकरण को लव जिहाद के तहत कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में या मुकदमा चलाकर उसको और उसके परिवार को सजा दिलाई जाए।
पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर देर रात 1 बजे आदिल खान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब इस मामले में परिजनों का आरोप है कि आदिल ने अपना नाम छिपाकर पूजा से दोस्ती की थी। वह करीब 8 साल से अच्छे दोस्त थे। टीटी नगर निवासी 26 वर्षीय पूजा बरेले डायल-100 के कॉल सेंटर में जॉब करती थी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।