2018 में मंदसौर केस 15वां मामला, जिसमें सुनाई गई फांसी की सजा

Madhya Pradesh: 15th death penalty in the state till now in 2018
2018 में मंदसौर केस 15वां मामला, जिसमें सुनाई गई फांसी की सजा
2018 में मंदसौर केस 15वां मामला, जिसमें सुनाई गई फांसी की सजा
हाईलाइट
  • 15 में से 13 लोग यौन संबंधी अपराधों में संलिप्त थे।
  • एक महीने के अंदर 6 लोगों को सुनाई गई फांसी की सजा।
  • नाबालिग से रेप के मामले में फांसी का मंदसौर मामला आठवां केस है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नाबालिग से रेप  करने वालों के लिए फांसी मुकर्रर करने वाले सबसे पहले राज्य मध्य प्रदेश में इस कानून पर तेजी से अमल किया जा रहा है। अप्रैल में कानून बनने के बाद से लेकर अब तक तकरीबन दर्जनभर अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इस तरह के मामलों में सुनवाई भी तेजी से की जा रही है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो दुष्कर्म के अपराधियों को तेजी से सजा देने के मामले में मध्य प्रदेश रिकॉर्ड कायम कर रहा है। मंदसौर में मासूम से दुष्कर्म कर उसे यातना देने वाले अपराधी इरफान (20) और आसिफ (24) को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इरफान और आसिफ का मामला 8वां है, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म केस में फांसी की सजा सुनाई गई है।

 

इससे पहले नाबालिग से रेप के 7 मामलों में अदालत फांसी की सजा मुकर्रर कर चुकी है। 2018 के अंदर अब तक मप्र में अब तक 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें से 13 यौन संबंधी अपराधों में संलिप्त थे। इनमें नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 8 अपराधी भी शामिल हैं। अप्रैल 2018 में मप्र सरकार ने नाबालिग से रेप पर फांसी का कानून विधानसभा में पास किया था। लोक अभियोजन निदेशक राजेंद्र कुमार ने इसका श्रेय पुलिस और अभियोजन पक्ष को दिया है। इस कानून को पास कराने वाली सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि ऐसे राक्षसों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मप्र में 1 महीने के अंदर 6 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है, जो रिकॉर्ड है।

 

मंदसौर: झाड़ियों में लहूलुहान मिली थी बच्ची
इरफान और आसिफ ने लड्डू खिलाने का लालच देकर 26 जून को स्कूल से 8 साल की बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार किया था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद तीसरी कक्षा की छात्रा को चाकू से गोदकर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। 27 जून की सुबह बस स्टैंड के पास झाड़ियों में वो लहूलुहान मिली थी।

 

बुरहानपुर: पत्थर से सिर कुचलने के बाद कुएं में फेंका
बुरहानपुर में महिला से खेत में दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले बाडू लहासे को 16 अगस्त को फांसी की सजा सुनाई गई। खड़कोद निवासी मनीषा पति प्रकाश 18 मई को शौच के लिए गई थी। घर से आधा किमी दूर केले के खेत के पास बाडू लहासे ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने भागने की कोशिश की तो उसके सिर पर पत्थर से वार किया। महिला की सांसें चलती देख दोबारा सिर को पत्थर से कुचल दिया। आधे घंटे बाडू शव के पास बैठा रहा और बाद में 600 मीटर दूर सूखे कुएं में फेंक दिया।

Created On :   22 Aug 2018 5:24 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story