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MP: आधा किमी दूर से पानी भरकर लाती थी पत्नी, परेशानी देख पति ने घर में खोद दिया कुआं

डिजिटल डेस्क, गुना। मध्यप्रदेश के गुना में अपने घर से आधा किमी दूर स्थित एक हैंड-पंप से रोजाना अपनी पत्नी को पानी लाते हुए देखकर एक गरीब मजदूर भरत सिंह ने 15 दिनों में घर में ही कुआं खोद डाला। जिला प्रशासन ने भरत सिंह के इस प्रयास की सराहना की है और उसके जीवन की बेहतरी के लिए कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उसे देने का फैसला किया है।
जानकारी के मुताबिक 46 वर्षीय भरत सिंह चांचौड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले भानपुर बावा गांव में रहते है। उनके परिवार को 4 सदस्य है। भरत सिंह इस बात से दुखी थे की उनकी पत्नी को रोजाना करीब आधा किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए हैंडपंप पर जाना पड़ता है। एक दिन जब भरत की पत्नी हैंडपंप पर पानी लेने गई और मशीनी में खराबी के चलते उन्हें पानी नहीं मिला तो उदास होकर उन्होंने इसकी शिकायत अपने पति से की।
सिंह ने बाद में अपनी पत्नी से कहा कि वह उनके लिए घर में ही एक कुआं खोदेंगे, लेकिन अपने पति की इस बात पर पत्नी हंसने लगी। भरत सिंह ने फिर इसे एक चुनौती के रूप में लिया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, 31 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा कुआं सिर्फ 15 दिनों में खोद दिया। सिंह ने कहा, ये कुंआ न केवल उनके परिवार की दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करता है, बल्कि छोटे इलाके में लगाई फसल को भी पानी देने में भी काम आता है।
झोपड़ी में रहने वाले सिंह ने कहा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के हैं, लेकिन वे कई प्रयासों के बावजूद अपने परिवार का राशन कार्ड हासिल नहीं कर पाए। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सिंह के भरत सिंह के उनके पत्नी के प्रति उनके केयरिंग स्वभाव की सराहना की। उन्होंने जिला पंचायत के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना और कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। ।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।