अनलॉक हुआ मध्य प्रदेश, हर रविवार को नाइट कर्फ्यू, यहां पढ़ें क्या-क्या खुलेगा

Madhya Pradesh will be unlocked from June 1 MP Unlock guidelines Chief Minister Shivraj Singh Chauhan MP Unlock
अनलॉक हुआ मध्य प्रदेश, हर रविवार को नाइट कर्फ्यू, यहां पढ़ें क्या-क्या खुलेगा
अनलॉक हुआ मध्य प्रदेश, हर रविवार को नाइट कर्फ्यू, यहां पढ़ें क्या-क्या खुलेगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोरोनावायरस के मामले कम होने के साथ ही मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक हो गया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। प्रदेश में 1 जून से आवश्यक सेवाओं का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा 
सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश के 18 ज़िलों में पॉजिटिविटी 1% से कम हो गई है। आज मैं ये कह सकता हूं कि संक्रमण अभी हमारे काबू में है। हमें अब अनलॉक की दिशा में जाना है, कोरोना कर्फ्यू को धीरे-धीरे हटाना है और ये आप तय करेंगे। ज़िले में क्या करना है ज़िले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठकर तय करेगा। हम यहां से अभी दिशानिर्देश भेजेंगे। परन्तु अंतिम निर्णय ज़िले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा। जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना होगा कि हम क्या खोलें, क्या न खोलें। कुछ चीजें तय हैं कि नहीं खुलेंगी जैसे राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक-धार्मिक गतिविधियां, खेल, आयोजन, मेला, उत्सव इन सभी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 

क्या-क्या खुला रहेगा
मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत प्रदेश में जिन ग्रामीण इलाकों और शहरों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत रहेगा। उन जगहों पर छूट दी जाएगी। 

  • अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडीकल, पुश चिकित्सालय खुले रहेंगे। 
  • पेट्रोल पंप, डीजल पंप, गैस एजेंसी पूरी तरह चालू रहेंगी। 
  • कृषि उपज मंडी खुली रहेंगी। 
  • बैंक, बीमा के दफ्तर खुले रहेंगे। 
  • प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे। 
  • केबल नेटवर्क खुला रहेगा। 
  • सभी तरह के परिवहन बस, रेल, हवाई यात्रा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित की जाएंगी। 
  • शहरों में ऑटो, टैक्सी, कैब, सिटी बस को चलने की अनुमति होगी। 
  • स्टेशनरी, किराना, होलसेल, हेयर सेलून की दुकाने खुलेंगी। 
  • ई-कॉमर्स, कोरियर, ऑनलाइन फूड डिलेवरी की सुविधा चालू रहेगी। 
  • सब्जी, फल की दुकाने खुली रहेंगी।
  • सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। 
  • सभी सरकारी दफ्तर 100 प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्माचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। 
  • अंतिम संस्कार में 10 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति रहेगी।
  • विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 20 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी। 
  • किसी भी स्थान पर 6 ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। 
  • भोजनालय और होटल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

 

गतिविधि 5% से अधिक संक्रमण दर वाले शहर 5% से कम संक्रमण दर वाले शहर
बाजार की दुकानें 25% से अधिक नहीं खुलेंगी 50% से अधिक नहीं खुलेंगी
निजी कार्यायल

समय शाम 6 बजे तक

50% उपस्थिति

सामान्य समय के अनुसार

100% उपस्थिति

सिविल निर्माण कार्य मजदरों के ठहरने का इंतजाम कार्य स्थल पर करना होगा कोविड पोट्रोकॉल का पालन करते हुए कार्य करना होगा
रेस्टोरेंट व भोजनालय केवल टेक होम डिलेवरी के लिए खुलेंगे कुल क्षमता के 50% की उपस्थिति के साथ खुलेंगे
लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट के रेस्टोरेंट केवल होटल गेस्ट के लिए अनुमति रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति

इंदौर, भोपाल, सागर व मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है।

पूरे प्रदेश में प्रतिबंध

  • सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धाार्मिक आयोजन व मेले।
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सस्थान।
  • सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह।

हर रविवार जनता कर्फ्यू
अगला आदेश आने तक पूरे मध्य प्रदेश में हर रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। ये शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं, पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना संक्रमण की दर होने कम होने के साथ ही धीरे-धीरे जनता कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू को हटाया जाएगा। 

कोरोना प्रॉटोकॉल का करना होगा पालन
प्रदेश में सभी सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, दुकानों, भोजनालय, थियेटर, सिनेमाघर, धार्मिक स्थलों समेत अन्य सभी जगहों पर कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करना होगा।

 

 

 

 

 

 

 

Created On :   29 May 2021 2:53 PM GMT

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