कोर्ट की अवमानना मामले में कार्रवाई कर सकता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट : हाईकोर्ट

Magistrate court able to take action in contempt of court case : High Court
कोर्ट की अवमानना मामले में कार्रवाई कर सकता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट : हाईकोर्ट
कोर्ट की अवमानना मामले में कार्रवाई कर सकता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि पीडि़त महिला मैजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा कानून के तहत दिए गए आदेश का पालन न होने की जानकारी दे सकती है। मैजिस्ट्रेट को ऐसे मामले में आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस भारती डागरे ने एक महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। महिला ने याचिका में दावा किया था कि उसके पति व परिवार के सदस्यों ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

घरेलू हिंसा मामले में पीड़ित पहुंची थी कोर्ट
याचिका के अनुसार मैजिस्ट्रेट ने सितंबर 2013 में अपने अंतरिम आदेश के तहत कहा था कि मुझे अपने ससुराल के घर से न निकाला जाए। इसके बावजूद मुझे घर से निकाल दिया गया।  इसके बाद मैंने दोबारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दायर किया। आवेदन में महिला ने दावा किया था कि उसके पति ने आदेश की अवहेलन करके कोर्ट की अवमानना की है, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला के आवेदन को यह कह कर खारिज कर दिया कि उनके पास कोर्ट की अवमानना कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अब जस्टिस डागरे ने मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह महिला की शिकायत का संज्ञान ले और पति के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई करे।

 

Created On :   2 Oct 2018 7:40 PM IST

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