रंगोली में एक आदमी, एक महिला और एक लड़की को लोकतंत्र के लिए के लिए सीधे हाथ की मुट्ठी उठाए हुए दिखाया गया है और रास्ते में हरे गुलदस्तों में पौधे लगाए गए हैं। मतदान कक्ष में मेज के कवर पर बेबी पिंक रंग के हैं और गुलाबी रंग के कपड़ों में सभी महिला मतदान कर्मी भी मुस्करा रही हैं।
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महाराष्ट्र चुनाव : महिला मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भारी भीड़

डिजिटल डेस्क,यवतमाल। महाराष्ट्र में सोमवार को जारी विधानसभा चुनाव के दौरान एक सखी मतदान केंद्र बनाया गया है। जहां सुरक्षाबल समेत सभी मतदान कर्मी महिला हैं। यहां पर सुबह से मतदाताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अगले सप्ताह दीवाली को देखते हुए मतदान केंद्र को जाने वाले रास्ते पर रंगोली बनाई गई है।


पूरे मतदान बूथ पर ज्यादातर मतदाता ये देखकर भौचक्के रह गए। एक चुनाव अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, विशेष महिला मतदान केंद्र को जनता की काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि वे इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू करने की कोशिश करेंगे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।