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महाराष्ट्र को मिली कोरोना टीका की 9 लाख 63 हजार खुराक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कोरोना टीकाकारण की तैयारी जोरों से शुरू है। मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र को कोरोना टीका के 9 लाख 63 हजार खुराक (डोस) मिले हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार टीके के खुराक को जिलेवार वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 36 जिलों में 511 जगहों पर कोरोना टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। इन जगहों पर बिजली, इंटरनेट, वेबकास्ट आदि सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। प्रदेश में अभी तक टीका के लिए कोविड पोर्टल पर 7 लाख 84 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पंजीयन कराया है।
प्रदेश में 3 हजार 135 कोल्ड चेन उपलब्ध हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना टीकाकरण का विशेषज्ञ समूह स्थापित किया है। इसके दिशानिर्देशों के अनुसार कोरोना टीकाकरण की पूर्व तैयारी शुरू की गई है। कोरोना टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूह तैयार किए गए हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को टीका दिया जाएगा। इसमें सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के सभी कर्मचारी, आशा और आंगनवाडी सेविकाए आदि का शामिल होंगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण के लिए नौ समूहों में विभाजीत किया गया है।फ्रंट लाईन वर्कर्स में राज्य व केंद्रीय पुलिस दल, सशस्त्र कृति दल, गृहरक्षक दल और मनपा कर्मचारियों का समावेश है। तीसरे समूह में 50 साल से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित 50 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों का समावेश है। 3 हजार 135 कोल्ड चेन प्रदेश में राज्य स्तर पर एक, विभागीय स्तर पर 9, जिला स्तर पर 34 और मनपा स्तर पर 27 मिलाकर कुल 3 हजार 135 शीत-श्रृंखला (कोल्ड चेन) उपलब्ध है। वॉक इन कुलर 21, वॉक इन फ्रीजर 4, आइएलआर 4153, डीप फ्रीजर 3967 है। वॉक इन कुलर, वॉक इन फिजर नागपुर,औरंगाबाद, लातूर, अकोला, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर औरठाणे विभागीय स्तर स्थापित की गई है।
केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त 1200 वैक्सीन कैरियर की आपूर्ति जिला और मनपा को की गई है। 100 लोगों को दिया जाएगा टीका स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास ने बताया कि एक स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 100 लोगों को टीका दिया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के दस्ते में 5 सदस्यों का समावेश होगा। टीकाकरण के लिए जिलेवार केंद्रों की संख्या कोरोना टीकाकरण के लिए नागपुर में 22, अहमदनगर में 21, अकोला में 5, अमरावती में 9, औरंगाबाद में 18, बीड़ में 9, भंडारा में 5, बुलढाणा में 10, चंद्रपुर में 11, धुलिया में 7, गडचिरोली में 7, गोंदिया में 6, हिंगोली में 4, जलगांव में 13, जालना में 8, कोल्हापुर में 20, लातूर में 11, मुंबई में 72, नांदेड़ में 9, नंदूरबार में 7, नाशिक में 23, उस्मानाबाद में 5, पालघर में 8, परभणी में 5, पुणे में 55, रायगड में 7, रत्नागिरी में 9, सांगली में 17, सातारा में 16, सिंधुदुर्ग में 6, सोलापुर में 19, ठाणे में 42, वर्धा में 11, वाशिम में 5, यवतमाल में 9 कुल 511 केंद्र हैं। यह केंद्र राज्य के स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और मनपा के अस्पतालों में बनाए गए हैं। इसमें 119 ग्रामीण अस्पताल, 83 उपजिला अस्पताल, 69 चिकित्सा महाविद्यालय, 59 शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 50 मनपा अस्पताल, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 23 निजी अस्पताल, 22 जिला अस्पताल, 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 8 सामान्य अस्पताल, 4 महिला अस्पतालों को मिलाकर 511 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।