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बीते चार महीने में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रुप में महाराष्ट्र को मिले 1100 करोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2020 के बाद से चार महीनों में वस्तु और सेवा कर-जीएसटी से क्षतिपूर्ति के रुप में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 1 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें विशेष विंडो के जरिए उपलब्ध कराई गई धनराशि के रुप में महाराष्ट्र को अब तक 1151.31 करोड़ रुपये दिए गए है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएसटी की भरपाई के लिए महाराष्ट्र समेत 23 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेश को 5000 करोड़ की 17वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इस सप्ताह यह राशि 5.5924 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ली गई है। केन्द्र सरकार ने दावा किया है कि अक्टूबर 2020 में स्थापित विशेष उधार विंडो के माध्यम से 4.8307 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ली गई और राज्यों को दी गई कुल राशि 1 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
मंत्रालय ने बताया है कि जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए अब तक कुल 91 प्रतिशत राशि संबंधित राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की जा चुकी है। इनमें से राज्यों को 91 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की गई है। तीन केन्द्र शासित प्रदेशों को 80539 करोड़ रुपये जारी किए गए है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।