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महाराष्ट्र: पांच से अधिक लोग एक साथ जुटे तो लगेगा हजार-हजार रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क,मुंबई। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने आगामी 27 मार्च, रविवार की मध्य रात्रि से राज्यभर मे धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की तरफ से जारी परिपत्र के अनुसार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोग एक स्थान पर नहीं जुट सकेंगे। नियम का उलंघन करने वालों से एक-एक हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी सिनेमा घर व रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। ये आदेश आगामी 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे।
परिपत्र में कहा गया है कि 27 मार्च की अर्ध रात्रि से सभी सार्वजनिक स्थल, गार्डन व समुद्री किनारे रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। इस स्थानों पर पाए जाने वालों से एक-एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जा सकेगा। बगैर मास्क वालों से एक हजार रुपए और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों से एक हजार रुपए बतौर जुर्माना वसूला जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान सिगंल स्क्रिन व मल्टिप्लेक्स सिनेमा घर, मॉल व रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। इस दौरान रेस्टोरेंट खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। नियमों का उलंघन करने वाले सिनेमा घरों व रेस्टोरेंट को कोरोना काल तक के लिए बंद कर दिया जाएगा।
शादियों में रह सकेंगे सिर्फ 50 लोग
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। ड्रामा थियेटर आदि में भी ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे। विवाह समारोह में केवल 50 लोगों के जुटने की अनुमति दी गई है। जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग जुट सकेंगे। होम क्वारेंटाईन की स्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा हाथ पर मुहर लगाई जाएगी। हेल्थकेयर, जीवनआवश्यक सेवाएं व उत्पादन इकाईयों को छोड कर सभी निजी कार्यालयों में केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रह सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में बगैर जरुरी कार्य के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। धार्मिक ट्रस्टो से कहा गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश दें।
Created On :   27 March 2021 7:21 PM IST