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महाराष्ट्र- म.प्र. सीमा पर चल रहा था जुआ अड्डा , पुलिस का छापा ,17 आरोपियों को दबोचा

डिजिटल डेस्क, रामटेक (नागपुर)। महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमा में चल रहे एक जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। अड्डे से 17 जुआरियों को पकड़ा गया। इन जुआरियों से 1 लाख 67 हजार रुपए नकदी, 21 मोबाइल फोन, 6 वाहन जब्त किया, जिसमें 4 चारपहिया और दो दोपहिया वाहन शामिल है। पुलिस अधीक्षक राकेश ओला के मार्गदर्शन में देवलापार थाने की पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार देवलापार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि देवलापार थाने से करीब 14 किमी दूरी पर मौजा मानेगांव टेक परिसर महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमा में जुआ अड्डा संचालित हो रहा है। 20 फरवरी को देवलापार पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। इन जुआरियों से 52 तासपत्ते, नगदी 1,67,260 रुपए , 1 लाख 27,000 रुपए के मोबाइल फोन, 22.40 लाख के 6 वाहन सहित 25.34 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। देवलापार थाने में सभी गिरफ्तार जुआरियों पर धारा 12 मुंबई जुआ प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। देवलापार के थानेदार प्रवीण बोरकुटे मामले की जांच कर रहे हैं।
इन पर हुई कार्रवाई
इस दौरान वहां पर जुआ खेल रहे जुआरी विजय बिदप्रसाद गुप्ता (35) देवलापार, सलीम बशीर खान (26) मनसर, तुषार जयदेव शेंडे (19) मनसर, गोंविद रमेश ब्रम्हे (30), दुर्गेश रम्मुलाल नाविक (35) सिवनी मध्यप्रदेश, अतुल अबालाल उईके (25) सावरी तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट, राहुल राजेंद्रप्रसाद जैस्वाल (30) पवनी, मनोज बाबूलाल जावरे (28) किदबई वार्ड सिवनी, प्रमोद जगदीशप्रसाद त्रिवेदी (39) कस्तूरबा वार्ड सिवनी, मिलिंद रमेश जैस्वाल (37) देवलापार, ओमप्रकाश श्रीराम भंागरे (40) सिवनी आंबेडकर वार्ड, बुनेश चंदनलाल लिवारे (54) कटंगी जिला बालाघाट, सुनिल हेमंत चौकसे (35) तिरोडी, बालाघाट, मोहम्मद फिरोज नूर मोहम्मद (35) जनता नगर सिवनी, नितेश राजेंद्रप्रसाद गुप्ता (41) देवलापार, शुभम संजय बघेल (27) कबीरवाड़ सिवनी व ईसाद खान मो. लजीर खान (28 खवासा तहसील कुरई जिला सिवनी निवासी धरदबोचा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।