महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग ने अहीर समाज के आरक्षण मामले में की सुनवाई

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
नागपुर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग ने अहीर समाज के आरक्षण मामले में की सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग की ओर से नागपुर में सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंद्रपाल मेश्राम ने मंगलवार को दक्षिण अंबाझरी रोड वसंतनगर, दीक्षाभूमि रोड स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन में सामाजिक न्याय विभाग के कक्ष नंबर 104 में  अहीर समाज के आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई की। इस दौरान कहा गया कि  इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस दौरान अहीर समाज से जुडी कई जानकारियों के बारे में कक्ष में उपस्थित कुछ पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया। साथ ही कुछ दस्तावेज के बारे में चर्चा की गई। अहीर समाज की ओर से मांग की गई है कि वर्तमान समय में यह समाज अपने मूल आरक्षण से वंचित कर दिया गया है। समाज के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की मांग है कि  उन्हें ओबीसी से निकालकर  एनटी "ब" में शामिल किया जाए। गवली समाज की तरह अहीर जाति को भी एनटी "ब" में शामिल किया जाए, ताकि इस समाज को भी गवली समाज की तरह भटकी विमुक्ति जाति का आरक्षण  मिल सके। मामले की सुनवाई के दौरान अहीर समाज ने आयोग के समक्ष अहीर समाज से जुड़ी कई जानकारियां दी। यह बताया गया कि किस तरह से शासन अहीर समाज को ओबीसी में शामिल कर दिया। सुनवाई के दौरान आयोग के कक्ष में अहीर समाज के गिरिजाशंकर यादव, सदन यादव, सतीश यादव, नंदकिशोर यादव, प्रमोद यादव, सहदेव यादव, अक्षय यादव, अभय यादव, संतोष यादव, मदनलाल यादव, भरतनारायण यादव, राजेश घाटे आदि उपस्थित थे। अहीर समाज की ओर से मोहनीश जबलपुरे ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा। 
 

Created On :   16 Nov 2022 3:06 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story