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महाठग मुकुंद घाटे की जमानत अर्जी नामंजूर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बेसा स्थित 9 एकड़ जमीन की बिक्री के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोपी मुकुंद शामलाल घाटे काे जमानत देने से नागपुर सत्र न्यायालय ने इनकार कर दिया है। घाटे पर शहर के बेलतरोड़ी पुलिस थाने में भादंवि 420, 465, 467, 471,34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यह है मामला
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी की बेसा में खसरा क्र.-4/1 पर पंजीकृत 9 एकड़ जमीन थी। वर्ष 1986-87 में इसका विभाजन करके 5 एकड़ जमीन क्राउन सोसायटी और 4 एकड़ मिलिंद को-ऑपरेटिव सोसायटी को बेची गई। पश्चात प्लॉट बिक्री के लिए निकाले गए। घाटे ने क्राउन सोसायटी अध्यक्ष नारायण पाहुने और मिलिंद सोसायटी अध्यक्ष शालिकराम ढोरे के साथ मिलकर बोगस नक्शे और बोगस सेल डीड बनाकर लोगों को प्लॉट बेचे।
कई मध्यमवर्गीय लोग फंसे
आरोप है कि, घाटे ने एक प्लॉट को कई लोगों को बेचा। इस प्रकरण में अनेक मध्यमवर्गीय लोग फंस गए। इस प्रकरण में पुलिस की जांच जारी है।
पीड़ितों में जागी उम्मीद
पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि, घाटे ने भू-खंड बिक्री के नाम पर किस तरह करोड़ों रुपए अंदर किए, किन-किन माध्यम से रकम एंेठी? यह मामला प्रकाश में आने के बाद निवेशकों को रकम वापस मिलने की उम्मीद जाग गई है।
Created On :   9 April 2021 2:55 PM IST