सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनी जीत बताकर ममता ने खत्म किया धरना
- दिल्ली में ममता के समर्थन में जुटेंगे विपक्षी दलों की नेता
- मोदी के खिलाफ ममता के धरने का तीसरा दिन
- सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर राजीव कुमार को शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल पुलिस विवाद में मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी का धरना खत्म हो गया है। बंगाल सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धरना खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताते हुए धरना खत्म किया। ममता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने एक सकारात्मक फैसला दिया है। यह धरना संविधान और लोकतंत्र की जीत के लिए था और हम इसमें सफल हुए। अब हम धरना खत्म करते हैं।" ममता ने इसके साथ ही मंच से पीएम मोदी पर संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दखल देने का भी आरोप लगाया। ममता ने कहा, "मोदी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करना चाहती है। प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से गुजरात चले जाना चाहिए।"
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। सियासत के इस दंगल में मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी रविवार से धरने पर बैठीं थी। तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने शिलांग में पेश होने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई की जांच में हर प्रकार से सहयोग करना होगा। हालांकि राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत भी दी है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
इस विवाद में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोलकाता कमिश्नर के खिलाफ सीलबंद लिफाफे में सारे सबूत पेश किए। सबूत देखने और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले सोमवार को ममता बनर्जी से मिलने राजद नेता तेजस्वी यादव, डीएमके नेता कनिमोझी समेत विपक्ष के अन्य नेता कोलकाता पहुंचे थे।
पश्चिम बंगाल में जिस मामले की जांच को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल वह मामला देश के चर्चित चिटफंड मामलों में से एक है।दरअसल बंगाल में शारदा चिटफंड कंपनी ने आम लोगों को 34 गुना रकम करने का वादा किया गया था और लोगों से पैसे ठग लिए। जिसमें 40 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार ने इस मामले में बनी एसआईटी की अगुवाई की थी। सीबीआई का कहना है कि मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज इनके पास हैं।
सीबीआई अधिकारी जब इस मामले में राजीव कुमार के घर पहुंचे तो उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई और बंगाल पुलिस के बीच शुरू हुई इस धरपकड़ के बाद से केन्द्र और बंगाल सरकार के बीच जंग छिड़ गई। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। वहीं CBI ने बंगाल पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दो दिन तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार धरना खत्म हुआ। हालांकि इस मुद्दे के शांत होने की संभावना अभी कम है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसने क्या कहा-
जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा
- राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है।
- पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग करें।
- राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हों।
- मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा
- SIT ने सही से जांच नहीं की।
- टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच सही नहीं हुई।
- टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच सही नहीं हुई।
- CBI अधिकारियों से बदतमीजी हुई।
- जांच में जो कॉल डिटेल्स मिलीं, वह CBI को पूरी नहीं सौंपी गई।
- राजीव कुमार के नेतृत्व वाली SIT ने सीबीआई को शारदा चिटफंड के जो सबूत और दस्तावेज मुहैया कराए वो अधूरे हैं।
- बंगाल सरकार किस आधार पर 25 सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले सकती है।
बंगाल सरकार ने कोर्ट में कहा
- सीबीआई पुलिस अधिकारी को परेशान कर रही है।
- जांच में पुलिस अधिकारी का नाम तक नहीं है।
- सीबीआई रविवार को क्यों पहुंची? पीएम मोदी की रैली की तरफ इशारा करते हुए वकील ने कहा कि सीबीआई की रेड रैली के दो दिन बाद हुई और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के एक दिन पहले यह किया गया।
- सीबीआई की कोशिश सिर्फ अधिकारी को परेशान करने की है। वह कलकत्ता हाई कोर्ट क्यों नहीं गए।
सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया 14 पेज का हलफनामा
सुनवाई से ठीक पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 14 पेज का हलफनामा पेश किया था। इस हलफनामे में सीबीआई ने कोर्ट को सबूत नष्ट किए जाने के बारे में जानकारी दी। सीबीआई ने कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नष्ट करने के सबूत भी दिए हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने कहा है कि हमनें सर्विस प्रोवाइडर से ऑरिजनल सीडीआर हासिल की है। सर्विस प्रोवाइडर से मिली सीडीआर और राजीव कुमार द्वारा उपलब्ध कराई गई सीडीआर की तुलना की गई तो साफ हो गया कि राजीव कुमार द्वारा उपलब्ध कराई गई सीडीआर से छेड़छाड़ की गई है। हलफनामे में कहा गया है कि राजीव कुमार ने कई समन भेजे जाने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं किया। राजीव कुमार ने सीडीआर के साथ भी छेड़छाड़ की। सीबीआई ने दावा किया कि राजीव कुमार के नेतृत्व में पूरी एसआईटी ने जांच आगे बढ़ाने की बजाए आरोपियों को बचाने की कोशिश की।
मंगलवार का पूरा घटनाक्रम :
06.20 PM : ममता बनर्जी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया।
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata: This dharna (Save the Constitution) is victory for the Constitution and democracy, so, let us end it today. pic.twitter.com/FCZTgCXUg2
— ANI (@ANI) February 5, 2019
- 11:04:सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूं। मैं तथ्य देखने के बाद ही कुछ कहूंगी। नैतिक तौर पर ये हमारी जीत है। ममता ने कहा, कमिश्नर ने कभी कोर्ट के सामने पेश होने से मना नहीं किया,लेकिन बिना नोटिस के सीबीआई कमिश्नर के घर आई। ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ममता ने कहा, जल्दबाजी मे मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। केन्द्र संविधान का उल्लंघन कर रहा है। केन्द्र राज्य के काम में दखल दे रहा है। ममता ने कहा, कोई ये नहीं समझे की वो देश का बॉस है, हमारे यहां लोकतंत्र है। देश के हालात पर मेरा दिल रो रहा है। मैंने बहुत कुछ सहा है। मोदी हमारे राज्य को पैसा नहीं दे रहे है। अब 2019 में मोदी नहीं आएंगे। धरना खत्म करने के सवाल पर ममता ने कहा, अपने नेताओं से चर्चा करने के बाद हम कोई फैसला लेंगे।
The Police Commissioner of Kolkata Rajeev Kumar will appear before the Central Bureau of Investigation (CBI) in Shillong, Meghalaya as a neutral place. https://t.co/VUzsg9P9XN
— ANI (@ANI) February 5, 2019
- 11:01: सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 फरवरी को सुनवाई करेगा।
- 11:00: कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई की जांच में सहयोग करें- चीफ जस्टिस
- 10:58: कमिश्नर राजीव कुमार को कोर्ट ने सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया।
- 10:54: राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है-चीफ जस्टिस
- 10:52: बंगाल सरकार के वकील सीबीआई पुलिस अफसरों को परेशान कर रही है।
- 10:50: सुप्रीम कोर्ट में ममता बनाम सीबीआई मुद्दे को लेकर सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने हो रही है।
- 10:30: सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी पर तीन जजों की बेंच कर रही है सुनवाई
- 10:25: राजीव कुमार ने धरना स्थल का लिया जायजा
- 09:00: जानकारी के मुताबिक, सुबह 10.30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है।
- 08:30: सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनाम सीबीआई मामले की सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस गुप्ता की बेंच करेगी।
- 08:10: धरने की तीसरे दिन एक्ट्रेस और टीएमसी नेता इंद्राणी हल्दर कोलकाता में धरना स्थल पर CM ममता बनर्जी से मिलने पहुंचीं।
West Bengal: Actress and TMC"s Indrani Halder meets Chief Minister Mamata Banerjee at "Save the Constitution" dharna in Kolkata. The CM has been on the dharna since the night of February 3. pic.twitter.com/ZTdoUwy50T
— ANI (@ANI) February 5, 2019
- मोदी-ममता विवाद को लेकर आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कोई किसी को नहीं रोक रहा है। अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर वे आंध्र भी गए, जो मन में आया बोलते रहे, तब मुझे भी यही करना होगा, वही भाषा इस्तेमाल करनी होगी।
Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu on West Bengal CM blocking BJP leaders for rallies: Nobody is blocking anybody. If you behave vulgarly, then they have to attack. Even they have gone to Andhra,they"re talking as they like. Then I"ve to attack, I have to use the same language pic.twitter.com/57m4VCOFGL
— ANI (@ANI) February 5, 2019
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में किसने क्या कहा था
कोर्ट के अंदर अपनी याचिका में सीबीआई ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कई बार समन किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से जांच में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था और वह इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं भी पैदा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में चल रहे सियासी ड्रामे पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया है। CJI ने कहा है जरूरी नहीं इस मामले में आज ही सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो वह कार्रवाई करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह पहले सबूत पेश करें, अगर कमिश्नर के खिलाफ सबूत हैं और वो दोषी हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई द्वारा राजीव कुमार पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है तो उससे जुड़े साक्ष्य हमारे सामने लाए जाएं इस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें पछताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को की जाएगी।
- ममता का आरोप
शारदा चिटफंड मामले में कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची सीबीआई टीम पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सीबीआई की टीम बिना किसी सर्च वारंट के राजीव कुमार के घर पहुंची और घर में घुसने की कोशिश की। हालांकि, सीबीआई का तर्क था कि वह जरूरी कागजों के साथ वहां पर पहुंची थी, लेकिन उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करने दी गई। ममता ने अपने आरोपों में केन्द्र सरकार को घेरते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से सीबीआई को निर्देश दे रहे थे।
Created On :   5 Feb 2019 9:26 AM IST