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बस में युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाले को 6 माह की सजा

डिजिटल डेस्क,मुंबई। 21 साल की उम्र युवती इतनी परिपक्व होती है कि वह एक पुरुष के बेल्ट व उसके गुप्तांग स्पर्श के बीच के अंतर को समझ सके। यह बात कहते हुए मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेस्ट बस में युवती के साथ छेड़छाड़ करनेवाले आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी विनायक वैती वर्ष 2015 में पर महानगर के वर्ली इलाके में बस से सफर कर रही एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।
युवती के मुताबिक जब वह 5 नवंबर 2015 को अपने पिता के साथ बस की सीट पर बैठी थी तभी वहीं खड़ा आरोपी उसकी सीट के करीब आ गया और बारबार अपना गुप्तांग उसके कंधे को स्पर्श करा रहा था। हालांकि आरोपी के वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने दावा किया कि मेरे मुवक्किल का बेल्ट शिकायतकर्ता के कंधे पर लगा रहा था जिसे शिकायतकर्ता ने नासमझी में गुप्तांग समझ लिया। इसके अलावा शिकायतकर्ता के पास मेरे मुवक्किल की बेल्ट की छुअन से बचने के लिए दूसरी सीट में जाने का विकल्प था। इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। इसलिए मेरे मुवक्किल को बरी किया जाए। किंतु इससे असहमत मजिस्ट्रेट ने कहा कि शिकायतकर्ता को आरोपी की घिनौनी हरकत को नजरअंदाज करने की बात कहना गलत है।
इस मामले में आरोपी द्वारा किया गया कृत्य महिला के खिलाफ गंभीर अपराध है। आरोपी ने सार्वजनिक जगह पर घिनौना कृत्य किया है। जहां तक बात स्वतंत्र गवाह की है तो मुंबई में लोग अक्सर जल्दी में रहते हैं। कोई बयान दर्ज कराने के लिए इंतजार नहीं करता है। इसलिए आरोपी को इस मामले में 6 माह के कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।मजिस्ट्रेट ने दस हजार में से सात हजार रुपए युवती को मुआवजे के रुप में देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि युवती अपने पिता के साथ आरोपी को पकड़कर दादर पुलिस स्टेशन ले गई थी।
Created On :   25 Dec 2021 7:38 PM IST