मैनेजमेेंट काउंसिल चुनाव पर HC का स्थगन

management council election in  Rashtrasant Tukdoji Maharaj University of Nagpur
मैनेजमेेंट काउंसिल चुनाव पर HC का स्थगन
मैनेजमेेंट काउंसिल चुनाव पर HC का स्थगन

डिजिटल डेस्क, नागपुर| राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 28 फरवरी को होने वाले मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव पर सोमवार को हाइकोर्ट ने स्थगन लगा दिया है|

ड्रा सिस्टम से लिया था आरक्षण का फैसला
उल्लेखनीय है कि मैनेजमेंट काउंसिल में आरक्षण के लिए 5 फरवरी को लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया को अवैध और विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध बताते हुए सीनेट सदस्य केशव मेंढ़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

यह है मामला
नए विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव में कुछ सीटें आरक्षित रखना था। इसमें एसटी प्रवर्ग से भी एक सीट शामिल थी। याचिकाकर्ता के अनुसार राज्यपाल ने 28 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर अधिनियम में एक संशोधन किया। इसके अनुसार मैनेजमेंट काउंसिल में सीटें आरक्षित करने के लिए ड्रॉ निकालने के अधिकार कुलगुरु को सौंपे गए। लेकिन राज्य इसी तरह अन्य कुछ संशोधन भी किए गए, लेकिन राज्यपाल के इस सुधार को विधानमंडल 2017 में मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद राज्यपाल ने एक बार फिर नई अधिसूचना जारी की, जिसमें कुलगुरु के अधिकार बरकरार रखे गए। ऐसे में अब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.अश्फाख शेख ने पक्ष रखा।

अमरावती यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव पर भी स्थगन
बता दें कि हाल ही में नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के संत गाडगेबाबा विश्वविद्यालय में 26 फरवरी को प्रस्तावित मैनेजमेंट काउंसिल चुनावों पर भी स्थगन लगाया था। जिसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय में सक्रिय पैनल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए थे| सेकुलर पैनल ने राज्यपाल को पत्र लिख कर की स्थिति स्पष्ट करने की विनती की थी| मगर इसके बाद विवि के सीनेट सदस्य केशव मेंढे ने हाइकोर्ट की शरण ली थी| बीती सुनवाई में हाइकोर्ट ने विवि को नोटिस जारी करके 26 तक जवाब मांगा था| सोमवार को हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने नागपुर विवि के मैनेजमेंट काउंसिल पर स्थगन लगाया है।
 

Created On :   26 Feb 2018 4:20 PM IST

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