मंजुला शेट्ये मृत्यु प्रकरण : आरोपी महिला कांस्टेबल को नहीं मिली जमानत

Manjula Shetye death case: accused woman constable did not get bail
मंजुला शेट्ये मृत्यु प्रकरण : आरोपी महिला कांस्टेबल को नहीं मिली जमानत
मंजुला शेट्ये मृत्यु प्रकरण : आरोपी महिला कांस्टेबल को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने कैदी मंजुला शेट्ये की जेल में हुई मौत के मामले में आरोपी महिला  पुलिस कांस्टेबल वासिमा शेख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ इस मामले में ठोस सबूत नजर आ रहे है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। शेख का यह पांचवा जमानत आवेदन है। जिसे अदालत ने खारिज किया है। आरोपी व अन्य जेलकर्मियों द्वारा निर्ममता से की गई पिटाई के चलते शेट्ये की भायखला जेल में मौत हो गई थी। शेट्ये पर बिना अनुमति जेल में खाने की चीजे लेने का आरोप था। 

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि इस मामले में आरोपी महिला पुलिस कांस्टेबल है। इसलिए जमानत मिलने के बाद मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि इस मामले गवाह महिला कैदी है। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आरोपी पर गंभीर आरोप है। उसकी इस मामले में सक्रिय भूमिका नजर आ रही है। इसलिए आरोपी के जमानत आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस तरह से न्यायाधीश ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
 

Created On :   6 Feb 2021 5:33 PM IST

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