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अब गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पी पाएंगे शराब, जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार
हाईलाइट
- गोवा में अगर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीता कोई भी पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- गंदगी फैलाने वाले पर भी भारी जुर्माना लगेगा।
- सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है।
- गोवा सरकार की कोशिश है कि इसे 15 अगस्त से लागू कर दिया जाए।
- गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को इसका ऐलान किया।
डिजिटल डेस्क, पणजी। अगले महीने से गोवा में अगर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीता कोई भी पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं गंदगी फैलाने वाले पर भी भारी जुर्माना लगेगा। इसके लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। गोवा सरकार की कोशिश है कि इसे 15 अगस्त से लागू कर दिया जाए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को इसका ऐलान किया।
2500 रुपए लगेगा जुर्माना
गोवा के सीएम ने कहा, 'ध्यान दीजिए। अगर आप अगस्त महीने से सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए गए तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह करीब 2500 रुपये होगा। हम जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। मैं इसे अगस्त महीने से पहले करना चाहता हूं ताकि इसे 15 अगस्त से लागू किया जा सके। इसी तरह से गंदगी करने पर भी 2500 रुपये जुर्माना लगेगा।' पर्रिकर ने कहा, 'मैंने दो से तीन कॉलेज स्टूडेंट को बीयर की बोतल ले जाते पकड़ा था। यह ठीक नहीं है।'
Mind you, there will be a heavy fine if you are found drinking(in public) from the month of August. We're issuing a notification very soon. I intend to do it before August, so that we can implement it from Aug 15. Same way littering will also have a heavy fine of Rs 2,500: Goa CM pic.twitter.com/UqUZrKQnKw
— ANI (@ANI) July 16, 2018
फरवरी में भी पर्रिकर ने दिया था बयान
इससे पहले फरवरी 2018 में भी मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने कहा था कि नियम तोड़ने वालों पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार असेंबली के बजट सत्र के बाद आवश्यक आदेश जारी करेगी। स्वच्छ भारत अभियान के एक कार्यक्रम के दौरान पर्रिकर ने ये बात कही थी। लेकिन इसके बाद मनोहर पर्रिकर इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे और इसे लागू नहीं किया गया। अब एक बार फिर पर्रिकर ने ये बात कही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।