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अपने ही 187 कर्मचारियों से अदालती लड़ाई लड़ रही मनपा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में सार्वजनिक विकास के कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रही महानगरपालिका को विविध स्तरों पर शिकायतों व विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को अनुशासन में रखने के लिए समय-समय पर नए नियम लागू किए जाते हैं। ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि मनपा प्रशासन को कर्मचारियों के विरोध में न्यायालय में जाना पड़ता है। बीते 5 साल का रिकार्ड देखा जाए तो 187 कर्मचारियों के विरुद्ध मनपा, न्यायालय में संघर्ष कर रही है। कर्मचारियों को सजा दिलाने में मनपा को सफलता नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ इन वर्षों में 177 कर्मचारियों ने मनपा को ही न्यायालय में घसीट लिया है। मनपा के कर्मचारियों का समय पर स्थानांतरण नहीं होना समस्या बनता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अभय कोलारकर ने सूचना अधिकार के तहत मनपा प्रशासन से ली जानकारी में यह खुलासा हुआ है।
कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं होना बड़ी समस्या
इकट्ठा कर रहे जानकारी : जनवरी 2015 से मार्च 2020 तक विविध विषयों पर जानकारी मांगी गई। उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोलारकर को मनपा प्रशासन की ओर से उत्तर मिला है कि फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। मनपा के स्थायी कर्मचारी, अस्थायी व ठेके पर काम करनेवाले कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। भ्रष्टाचार व मनपा के नियमों के उल्लंघन के मामले में बीते 5 साल में 23 कर्मचारियों को काम से निकाला गया है। इनमें सबसे अधिक 10 कर्मचारी 2017 में निकाले गए। 2016 में 6 व इस वर्ष मार्च तक 4 कर्मचारियों को निकाला गया है।
कुंठाग्रस्त हो जाते हैं
मनपा में भ्रष्टाचार व कार्य अक्षमता के मामले में यह भी पाया गया कि कई कर्मचारी एक ही स्थान व पद पर वर्षों से कार्यरत थे। इससे कर्मचारियों की मानसिकता पर विपरीत परिणाम होता है। कर्मचारियों में कुंठाभाव निर्माण होता है। लिहाजा 2013 में कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में नई नीति बनाई गई। उस नीति के अनुसार वर्ग 1 से वर्ग 2 के कर्मचारियों का 3 वर्ष में स्थानांतरण किया जाता है। वर्ग 3 के कर्मचारियों का 5 वर्ष व वर्ग 4 के कर्मचारियों का 7 वर्ष में स्थानांतरण किया जाता है। हालांकि इनका स्थानांतरण शहर में ही होता है। कार्य विभाग व सेवापुस्तिका में बदलाव होता है।
Created On :   9 July 2020 4:12 PM IST