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होम क्वारेंटाइन के नाम पर वसूली करने वाले मनपा कर्मी को चार महिने बाद मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदेश से आने वाले यात्रियों को होम क्वारेंटाइन की सुविधा देने के एवज में पैसे लेने वाले मुंबई महानगपालिका के एक अधिकारी को चार महीने सलाखों के पीछे बिताने पड़े हैं। मनपा के उप अभियंता दिनेश गावंडे को विदेश से आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसआर टेस्ट की रिपोर्ट चेक करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात किया गया था। गावंडे पर आरोप है कि वह विदेश से आने वाले यात्रियों को संस्थागत की बजाय घर में क्वारेंटाईन होने की सुविधा देने के लिए चार हजार रुपए लेता था। यात्रियों से इस बारे में शिकायत मिलने के बाद आरोपी को 14 मई 2021 को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उसके पास से एक लाख 35 हजार रुपए व सऊदी रियाल के 200 नोट मिले थे। इसके अलावा डॉक्टरों के दो रबर स्टैम्प भी बरामद हुआ था। सहार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 465, 468,471,420, 473, व 34 के अलावा आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से यानी चार माह से जेल में बंद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।
न्यायमूर्ति सुरेंद्र तावड़े के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है। आरोपत्र दायर हो चुका है। प्रकरण से जुड़े दूसरे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले मेरे मुवक्किल दुर्घटना का शिकार हुए थे। उनके पैर में लोहे की रॉड है। उन्हें उपचार की जरूरत है। वहीं सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने कोविड से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि निकटतम भविष्य में इस मामले से जुड़े मुकदमे के शुरुआत होने की उम्मीद कम है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया है। इसलिए आरोपी को 25 हजार रुपए के मुचलके व एक जमानत दार देने की शर्त पर जमानत दी जाती है। आरोपी अदालत की अनुमति के बिना मुंबई के बाहर न जाए और प्रकरण से जुड़े सबूतों के छेड़छाड़ न करें।
Created On :   14 May 2021 1:51 PM GMT