जीरो माइल के संवर्द्धन मामले में मनपा आयुक्त को व्यक्तिगत पेशी से छूट

Manpas Commissioner exempted from personal appearance in Zero Mile promotion case
जीरो माइल के संवर्द्धन मामले में मनपा आयुक्त को व्यक्तिगत पेशी से छूट
जीरो माइल के संवर्द्धन मामले में मनपा आयुक्त को व्यक्तिगत पेशी से छूट

डिजिटल डे्स्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में  प्रसिद्ध स्मारक जीरो माइल के संवर्द्धन पर केंद्रित सू-मोटो जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेशानुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. हाईकोर्ट में हाजिर हुए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में उचित फैसले पर पहुंचने के लिए मनपा आयुक्त की सहायता की जरूरत है। आयुक्त को आंशिक राहत देते हुए कोर्ट ने उन्हें अपना प्रतिनिधि आगे की सुनवाई में भेजने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि  प्रतिनिधि अतिरिक्त मनपा आयुक्त से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। मामले की सुनवाई 13 जनवरी को रखी गई है। 

इसलिए कोर्ट हुआ था नाराज : दरअसल, बीते अक्टूबर में हाईकोर्ट ने मनपा को आदेश दिया था कि जीरो माइल और शहर के अन्य हेरिटेज स्मारकों के विकास के लिए बनाई गई उप समिति में अर्बन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। ताकि उनकी विशेषज्ञ राय का उपयोग हो सके। लेकिन 24 नवंबर को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो पता चला कि मनपा ने उसी दिन उक्त दोनों संस्थानों को ई-मेल भेज कर उनके सदस्य नियुक्त करने की विनती की है। पिछले एक माह में मनपा ने इस पर कुछ भी नहीं किया। इससे नाराज हाईकोर्ट ने मनपा आयुक्त को सारे रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ हाजिर रहने के आदेश दिए थे। मामले में मनपा की ओर से एड.जैमिनी कासट ने पक्ष रखा। एड.कार्तिक शुकुल न्यायालयीन मित्र की भूमिका में है। 

Created On :   5 Jan 2021 6:08 PM IST

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