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मध्य प्रदेश: मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मरने वाले ग्रामीण अलग-अलग गांव से हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, सुमावली थाना इलाके के पहावली गांव में 3 और बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है।
Madhya Pradesh | 10 people dead, 5 ill after consuming poisonous liquor in Morena, says Anurag Sujania, SP Morena District
— ANI (@ANI) January 12, 2021
सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने बीमार लोगों को स्थानीय अस्पातल में भर्ती कराया है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई है। पिछले साल लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अवैध जहरीली शराब पीने से 8 लोगों के मौत हो गई थी। तब बताया जा रहा था कि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।