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मराठा आरक्षण : आरक्षण पर 50 प्रतिशत की लगी कैप कोई लक्ष्मणरेखा नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण मामले को संवैधानिक पीठ को भेजने के मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में इंटर्वेनर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील रखी कि तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पार की है। इसलिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की लगाई गई कैप यह कोई लक्ष्मणरेखा नहीं है।
सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति खराब होने के साथ ही पिछले कुछ वर्षो में पिछड़ापन बढ़ा है। इन कारणों के चलते हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल और महाराष्ट्र में मराठा समाज की ओर से आंदोलन किया गया। वहीं सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी अपनी दलील में अदालत को बताया कि कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पार हुई। यह संविधान का उल्लंघन है। इस लिहाज से सभी राज्यों ने कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के समक्ष इस मसले की सुनवाई होनी चाहिए। अब इस मसले पर अगली सुनवाई 3 सिंतबर को होगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।