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मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठा समाज कोआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लागू करने का फैसला किया है। इससे मराठा समाज के अभ्यर्थियों को नौकरियों और शिक्षा में ईडब्ल्यूएस के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
सोमवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार यह आदेश सभी शैक्षणिक प्रवेश के लिए लागू रहेगा। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन व्यक्तियों की जाति का समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधियनियम 2001 में नहीं है उन्हें सरकारी शैक्षणिक संस्था, अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, गैर अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विश्वविद्यालय में कुल सीटों में से 10 प्रतिशत आरक्षण सीटों पर लाभ मिल सकेगा। यह आरक्षण अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू नहीं होगा। सरकारी आस्थापना, अर्धसरकारी आस्थापना मंडल, महामंडल के आस्थापना पर सरलसेवा पद के किसी भी संवर्ग की नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होगा।
8 लाख से कम सालाना आय वालों को मिलेगा प्रमाणपत्र
मराठा समाज के जिन अभ्यर्थियों के परिवार की सालना आय 8 लाख से कम होगी उन्हें अब ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी)के तहत आरक्षण का लाभ मिल रहा था इसलिए मराठा समाज के लिएईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब मराठा आरक्षण रद्द कर दिया है। इसलिए मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ देने का फैसला किया गया है। राज्य में किसी दूसरे सामाजिक आरक्षण के दायरे में न आने वाले लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ दिया जाता है।अब इसमें मराठा समाज के लोगों का भी समावेश कर दिया गया है। इससे पहले बीते 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समाज के सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने के राज्य सरकार के कानून को रद्द कर दिया था।
Created On :   31 May 2021 2:31 PM GMT