- Home
- /
- महाराष्ट्र से MBBS करने वालों को PG...
महाराष्ट्र से MBBS करने वालों को PG कोर्सेस में एडमिशन के लिए डोमिसाइल जरूरी नहीं : बांबे HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र से MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को मेडिकल और डेंटल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) न होने पर अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। बांबे हाईकोर्ट ने प्रवेश के लिए डोमिसाइल की अनिवार्यता से जुड़े राज्य सरकार के नियम को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है।
डॉक्टरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई
जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस बीपी कुलाबावाला की बेंच ने यह फैसला कई डॉक्टरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। बेंच ने अपने फैसले में साफ किया कि सरकार का यह नियम सुप्रीम कोर्ट के फैसले व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। डाक्टरों ने यह याचिका अधिवक्ता वीएम व पूजा थोरात के माध्यम से दायर की थी। याचिका के मुताबिक, याचिका दायर करने वाले डाक्टर यहां के निवासी नहीं हैं। इन्होंने आल इंडिया कोटे के तहत राज्य के कालेजों से MBBS की पढ़ाई कर डिग्री हासिल की है।
डोमिसाइल की अनिवार्यता से जुड़े नियम निरस्त
डॉक्टरों ने याचिका में कहा था कि यदि उन्हें स्नातक पाठ्यक्रम में बिना डोमिसाइल के पढाई करने दी गई थी तो उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसलिए राज्य के मेडिकल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से 15 नवंबर 2017 को डोमिसाइल की अनिवार्यता को लेकर जारी की गई नोटिस को रद्द किया जाए। याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद बेंच ने डोमिसाइल की अनिवार्यता से जुड़े नियम को निरस्त कर दिया।
Created On :   22 Feb 2018 9:32 PM IST