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एमडी ड्रग्स तस्कर दो साथियों के साथ गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर के एक एमडी ड्रग्स तस्कर और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम सैयद सजाद उर्फ सदाम लियाकत अली (26) भालदारपुरा और विनेक दिलीप सांडेकर (33) रविदास नगर तुमसर भंडारा निवासी है। इन दोनों आरोपियों को मुंबई से 57 ग्राम एमडी ड्रग्स लेकर आते पकड़ा गया। इस ड्रग्स की कीमत करीब 5 लाख 72 हजार रुपए है। गिरफ्तार आरोपी सैयद सजाद उर्फ सदाम अली और उसका साथी विनेक सांडेकर गत 16 फरवरी को विमान से मुंबई गए थे और वहां से कार खरीदकर उसमें एमडी ड्रग्स लेकर नागपुर आ रहे थे।
पुलिस सूत्रों के अनुसार अपर पुलिस अायुक्त सुनील फुलारी को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंबई से नागपुर में दो युवक मादक पदार्थ लेकर आने वाले हैं। इस बारे में उपायुक्त राजमाने के नेतृत्व में मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहेते ने साइबर पुलिस की मदद से जांच शुरू की। नेहेते ने सहयोगियों के साथ 20 फरवरी को अंबाझरी गेट नंबर 1 अमरावती रोड पर डिफेंस फैक्टरी के पास अमरावती की ओर से आ रही कार (एमएच 02 एक्यू-1162) को रोका। कार में सैयद सजाद उर्फ सदाम लियाकत अली और उसका साथी विनेक सांडेकर सवार थे। विनेक मूलत: भंडारा जिले का रहने वाला है। वह नागपुर में प्लाट नंबर 2, गली नंबर 6 बजरंग नगर मानेवाड़ा रोड में किराए से रहता है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों से 5.72 लाख रुपए की 57 ग्राम एमडी ड्रग्स पावडर, 62 हजार रुपए के 4 मोबाइल फोन और 4 लाख की कार सहित करीब 10 लाख 34 हजार रुपए का माल जब्त किया।
तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ वाड़ी थाने में मामला दर्ज किया। दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मादक पदार्थ विरोधी दस्ते के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहेते, सहायक पुलिस निरीक्षक बयाजीराव कुरले, सूरज सुरोशे, उपनिरीक्षक बलराम झाडोकर, मयूर चौरसिया व अन्य ने कार्रवाई में सहयोग किया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।