वधावन को उपलब्ध कराई जाए मेडिकल रिपोर्ट
![Medical report should be made available to Slaughter Medical report should be made available to Slaughter](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2020/08/medical-report-should-be-made-available-to-slaughter_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब महाराष्ट्र को -ओपरेटिव बैंक (पीएमसी) के करोड़ों रुपए के कथित घोटाले के मामले में आरोपी राकेश वधावन को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराए। जबकि निचली अदालत उनके निजी अस्पताल में इलाज कराने से जुड़े आवेदन पर 19 अगस्त तक निर्णय दे।
वधावन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं। जिनके इलाज के लिए उन्हें नानावटी, लीलावती व क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि सरकारी अस्पताल में उनका उपचार ठीक से नहीं हो रहा है। उन्हें उनके स्वास्थ्य की जांच से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी नहीं दी जा रही हैं।
न्यायमूर्ति आरडी धानुका की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान वधावन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि मेरे मुवक्किल जमानत की मांग नहीं कर रहे हैं वे सिर्फ उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं। ताकि वे अपना जीवन बचा सके। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि आरोपी ने निचली अदालत में भी निजी अस्पताल में उपचार के लिए आवेदन दायर किया है। जो सुनवाई के लिए प्रलंबित हैं। इसके बाद खंडपीठ ने निचली अदालत को 19 अगस्त तक प्रलंबित आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया और वधावन को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट देने को कहा।
Created On :   8 Aug 2020 12:54 PM GMT