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महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव हाजिर हों...

डिजिटल डेस्क, अमरावती । स्थानीय सुकली के कंपोस्ट डिपो से होनेवाले प्रदूषण को रोकने मनपा प्रशासन विफल रहने के कारण स्थानीय पर्यावरण प्रेमी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर पुणे के पश्चिम जोन हरित लवाद में हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अमरावती मनपा पर कार्रवाई निश्चित नहीं करने से नाराज होकर लवाद ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ए.ए. शिनगारे को आगामी 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
पश्चिम जोन हरित लवाद के न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंग व विजय कुलकर्णी की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान इससे पहले हरित लवाद ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो बार अमरावती मनपा द्वारा प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उपाय नहीं किए जाने पर क्या कार्रवाई निश्चित की इस बाबत सवाल पूछा था। इस पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा न्यायालय को दिए गए हलफनामे से पीठासीन सभापति संतुष्ट नहीं रहने के कारण उन्होंने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सर्व प्रथम इस बाबत शोकॉज नोटिस क्यो न जारी करें इस तरह का प्रश्न उपस्थित किया है। जिस पर महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखनेवाले एड. मानसी जोशी ने कहा कि आगामी तारीख पर निश्चित जवाब दिया जाएगा। इस कारण हरित लवाद ने आगामी 13 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए निश्चित करते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ए. ए. शिनगारे को लवाद के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए है। अमरावती मनपा की ओर से एड. संग्रामसिंग भोसले ने लवाद के समक्ष पक्ष रखा। इस समय याचिकाकर्ता पर्यावरण प्रेमी गणेश अनासाने ने केंद्रीय हरित लवाद द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर ठोके गए जुर्माने और महाराष्ट्र सरकार द्वारा बढ़ते प्रदूषण को लेकर अमरावती मनपा पर ठोके गए जुर्माने में किस तरह का फर्क है, यह अपने हलफनामे के जरिए लवाद के समक्ष रखने का प्रयास किया।
Created On :   29 Sept 2022 2:48 PM IST












