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नाबालिग की पुलिस हिरासत में मौत का मामला, दोबारा पोस्टमार्टम के निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कथित रुप से पुलिस हिरासत में मौत का शिकार हुए एक नाबालिग के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया है। नाबालिग को पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ा था। जिसकी जुलाई 2018 में पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया था। इससे पहले नाबिलग के घरवालों ने शव को लेने से इंकार कर दिया था। नाबालिग के घरवालों ने कहा था कि जब तक शव का दोबार पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। तब तक वे शव को नहीं लेगे और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। घरवालों के मुताबिक नाबालिग की मौत पुलिस हिरासत में हुई है।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ती मनीष पीटाले की खंडपीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करन के बाद जेजे अस्पताल के अधिष्ठाता को शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया। इसके बाद शव को नाबालिग के परिजनों को सौपने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने कहा कि परिजनों को शव को ले जाने के लिए निशुल्क एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले खंडपीठ ने अपने कक्ष में नाबालिग के घरवालों,याचिकाकर्ता के वकील,सरकारी वकील व जांच अधिकारी की मौजूदगी में मामले से जुड़े 13 जुलाई 2018 के सीसीटीवी फुटेज को देखा। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब तक शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा तब तक नाबालिग के घरवाले शव को स्वीकार नहीं करेंगे और उसका अंतिम संस्कान नहीं करेंगे। सरकारी वकील ने खंडपीठ के सामने शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराने को लेकर सहमति व्यक्त की। इसके बाद खंडपीठ ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम करन का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि जिन डाक्टरों ने पहले शव का पोस्टमार्टम किया था। उसमें से कोई भी डाक्टर दोबारा पोस्टमार्टम करनेवाले डाक्टरों की टीम में न हो। खंडपीठ ने जेजे अस्पताल के अधीष्ठता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया और पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजनों को सौपने को कहा है।खंडपीठ ने अब मामले की सुनवाई 9 अप्रैल 2021 रखी है।
Created On :   6 April 2021 7:14 PM IST