सरकारी काम में रोड़ा अटकाने के मामले में विधायक भुयार को तीन माह की सजा

mla bhuyar sentenced to three months for obstructing government work
सरकारी काम में रोड़ा अटकाने के मामले में विधायक भुयार को तीन माह की सजा
अमरावती सरकारी काम में रोड़ा अटकाने के मामले में विधायक भुयार को तीन माह की सजा

डिजिटल डेस्क, अमरावती। जिप द्वारा वर्ष 2019 में जलसंकट को लेकर बुलाई गई विशेष सभा के दौरान वरूड़ के गटविकास अधिकारी की तरफ माइक और पानी की बोतल फेंककर तनावपूर्ण वातावरण और सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में जिला न्यायाधीश (1) एस.एस.अडकर की अदालत ने तत्कालीन जिप सदस्य आैर वर्तमान विधायक देवेंद्र भुयार को दोषी करार देकर 3 माह की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल 2019 को दोपहर 3.15 से 3.40 के दौरान जिला परिषद के डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृह में जलसंकट को लेकर विशेष सभा बुलाई गई थी।

सभा में वरूड़ पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी सुभाष शेषराव बोपटे (56), जिप के सीईआे मनीष खत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति आैर उस समय जिप सदस्य रहे देवेंद्र भुयार व अन्य जिप सदस्य उपस्थित थे। सभा शुरू रहते वरूड़ तहसील की जानकारी देते समय जलसंकट के मामले पर देवेंद्र भुयार ने गटविकास अधिकारी बोपटे की दिशा की तरफ माईक आैर पानी की बोतल फेंकीं। इससे सभागृह में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया। सीईआे सहित अन्य अधिकारियों ने सभागृह से बाहर निकल गए। इस तरह भुयार ने शासकीय काम में दुविधा निर्माण कर धमकी दी।

घटना के बाद सीईओ मनीष खत्री ने कार्यालयीन प्रमुख के रूप में आरोपी भुयार के खिलाफ गाडगे नगर थाने में दर्ज की शिकायत के आधार पर धारा 353,186,506 के तहत मामला दर्ज किया गया था । प्रकरण की जांच कर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जिला न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से सहायक सरकारी वकील रणजीत भेटालू ने कुल सात गवाहों को परखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी देवेंद्र भुयार को दोषी ठहराते हुए धारा 353 के तहत तीन माह की सजा आैर 15 हजार रुपए जुर्माना आैर जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास  की सजा सुनाई।

 

Created On :   7 Jun 2022 2:01 PM IST

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