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जाटव मर्डर केस: मंत्री लाल सिंह आर्य को HC से मिली राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल/जबलपुर। कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में एमपी के मंत्री लालसिंह आर्य को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सामान्य प्रशासन और आदिम जाति कल्याण मंत्री आर्य के खिलाफ भिंड सेशन कोर्ट ने गैरजमानती वांरट जारी किया था। जिसके बाद वे लगातार फरार चल रहे थे। मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस मर्डर केस की भिंड सेशन कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक CBI की रिविजन की सुनवाई के समय लगाई।
गौरतलब है कि सेशन कोर्ट से गैरजमानती वांरट जारी होने के बाद से ही लालसिंह आर्य की तलाश में पुलिस लगातार छापे मार रही थी। वहीं हाई कोर्ट की इस रोक के बाद गैरजमानती वांरट अपने आप ही निरस्त हो गए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि 13 अप्रैल 2009 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या कर दी गई थी। छरैंटा गांव में चुनावी सभा से लौटने के दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। हत्याकांड की जांच सीबीआई की भोपाल विंग ने की थी। सीबीआई की जांच में भी मंत्री लाल सिंह आर्य का नाम नहीं आया था। सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। इसके बाद हत्याकांड मे मृतक विधायक जाटव के बेटे और पूर्व विधायक रणवीर जाटव ने कोर्ट में आवेदन लगाकर मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाने की अपील की थी।
19 मई 2017 को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मंत्री आर्य को आरोपी बनाया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मंत्री आर्य ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया था और आदेश दिया था कि धारा 319 के आवेदन में मंत्री आर्य का पक्ष सुनने के बाद फैसला दिया जाए।
Created On :   15 Dec 2017 10:43 PM IST