किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले साहूकार को 7 साल की जेल

Moneylender who forced farmer to commit suicide gets 7 years in jail
किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले साहूकार को 7 साल की जेल
किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले साहूकार को 7 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, नागपुर । कर्ज न चुका पाने पर खेत गंवाने के डर से किसान के आत्महत्या करने के मामले में सत्र न्यायालय ने साहूकर को दोषी ठहराया है।  आरोपी साहूकार का नाम प्रमोद लालाजी भोयर (32, नि. भिवापुर) है। उस पर किसान रोशन काशीनाथ येले (33, नि. भिवापुर) को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का आरोप था।

सत्र न्यायालय ने उसे 7 साल की जेल और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 14 मार्च 2018 की है। रोशन ने प्रमोद से 50 हजार रुपए का कर्ज लिया था। इसके लिए उसने अपनी खेती गिरवी रखी थी। रोशन के परिवार ने प्रमोद से जमीन के कागज लौटाने की विनती की। वे 50 हजार रुपए से भी अधिक रकम चुकाने को तैयार थे, लेकिन प्रमोद ने बहुत ज्यादा रकम मांगी। यह संभव न होने से रोशन तनाव में आ गया और उसने आत्महत्या का मार्ग चुना। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील श्याम खुले ने पक्ष रखा।

Created On :   21 July 2021 10:01 AM IST

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