अपने बेटे को बेचने वाली मां को 12 साल की जेल, पति ने की थी शिकायत

Mother gets 12 years punishment of prison in son selling case in satna
अपने बेटे को बेचने वाली मां को 12 साल की जेल, पति ने की थी शिकायत
अपने बेटे को बेचने वाली मां को 12 साल की जेल, पति ने की थी शिकायत

डिजिटल डेस्क, सतना। प्रथम अपर सत्र जस्टिस मैहर की कोर्ट ने 5 वर्षीय पुत्र को बेच देने वाली कुमाता को 12 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस मनोज कुमार लढ़िया की कोर्ट ने आरोपी के किए गए कृत्य को कुमाता का कार्य मानते हुए उस पर 5 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2011 को आरोपी अपनी तीन पुत्रियों एवं एक पुत्र को घर से यह कहकर ले गई कि वह अपने मायके जा रही है, लेकिन वह मायके नहीं पहुंची।

आरोपी के पति रामायणदीन चौधरी ने सिंहपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया। 27 नवम्बर 2014 को फरियादी ईश्वरदीन के पास विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता का फोन आया कि उसका लडक़ा बाल कल्याण समिति मिर्जापुर के संरक्षण में है। तब थाना पुलिस के सहयोग से  3 दिसम्बर 2014 को बेचे गए बालक को प्राप्त किया गया। घटना स्थल मैहर होने से प्राथमिकी मैहर थाने में जांच के लिए भेजी गई। थाना पुलिस ने आरोपी गुड्डू अली एवं जहांगीर अली की फरारी में आरोपी लक्ष्मी वर्मा को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने भादवि की धारा 370(4) और 120बी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी लक्ष्मी वर्मा निवासी टिकुरिया टोला सतना को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

दो हत्यारों को उम्र कैद
टिकुरिया टोला इलाके में छूरा घोप कर मौत के घाट उतार देने के एक मामले में हत्या का जुर्म साबित पाए जाने पर विशेष कोर्ट ने आरोपी बरकत खान पिता बाबा खान और जितेन्द्र उर्फ बिसखापड़ पिता छेदीलाल निवासी टिकुरिया टोला को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जस्टिस अजीत सिंह की कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 1 हजार का जुर्माना लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि 21 अगस्त 2013 को टिकुरिया टोला की देशी मदिरा की दुकान के पास शंकर प्रजापति ओर उसका भाई विष्णु प्रजापति खड़े थे।

आरोपी शाम 7 बजे वहां पर आए और शराब पीने के लिए शंकर से रुपयों की मांग किया, रुपए नहीं देने पर आरोपी मारपीट करने लगे। विष्णु ने मना किया तो आरोपियों ने उसके भाई को छूरा मार दिया, जिसके चलते उसकी आतें बाहर आ गईं और अस्पताल में मौत हो गई। कोलगवां थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एसएल कोष्ठा ने पक्ष रखा।

 

Created On :   20 Sept 2018 1:48 PM IST

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