पसंद का खाना नहीं बनाने देती सास , बहू ने दर्ज कराई थी एफआईआर

Mother-in-law does not allow to cook food of choice, daughter-in-law had lodged an FIR
पसंद का खाना नहीं बनाने देती सास , बहू ने दर्ज कराई थी एफआईआर
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका पसंद का खाना नहीं बनाने देती सास , बहू ने दर्ज कराई थी एफआईआर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सास और अन्य रिश्तेदारों पर उल-जलूल आरोप लगा कर बहू द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इस दंपति का विवाह वर्ष 2018 में हुआ। कुछ दिन बाद  पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा। 27 जनवरी 2021 को पत्नी ने जरीपटका पुलिस थाने में पति, सास, जेठानी व अन्य के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के अनुसार, सास उसे खाना नहीं पकाने देती। किचन में जाने की तक की अनुमति नहीं थी। गहने भी सास ने अपने पास रख लिए थे। 
कोर्ट की टिप्पणी : हाईकोर्ट ने कहा कि भादवि 498-ए का उद्देश्य महिलाओं को ससुराल में होने वाली शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचाना है। इस अधिनियम के अनुसार, क्रूरता या प्रताड़ना ऐसी हरकत है, जो पीड़ित महिला को आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर सकती है, लेकिन इस मामले में ऐसा मानने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। आए दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि घरेलू हिंसा रोकथाम के इस प्रावधान का उपयोग पति के परिजनों पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कोई तथ्य नहीं भी नहीं मिल रहा, जिससे रिश्तेदारों पर लगे आरोप सिद्ध हो सकें। मामले में सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने का आदेश दिया है।

Created On :   18 Oct 2022 6:26 PM IST

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