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बीजेपी नेता ने सरकारी जमीन पर बना डाला गर्ल्स हॉस्टल, HC ने कलेक्टर से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क अनूपपुर जबलपुर। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है, जिसमें अनूपपुर जिले की सरकारी जमीन पर एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा गल्र्स हॉस्टल बनाकर उसका किराया राज्य सरकार से वसूले जाने को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस एचपी सिंह की युगलपीठ ने मामले पर राज्य सरकार, शहडोल के संभागायुक्त, कलेक्टर व अन्य को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
यह जनहित याचिका अनूपपुर के जैतहारी निवासी नंदलाल सोनी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जैतहारी में स्थित खसरा नंबर-746 की .186 हैक्टेयर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में मप्र शासन के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि उक्त जमीन पर स्थानीय भाजपा नेता अनिल कुमार गुप्ता ने मिलीभगत से एक बड़े क्षेत्र पर बिल्डिंग बनाकर निर्माण किया और उसकी दुकानों को नीचे किराये पर दे दिया। आरोप है कि एग्रीमेंट करके खुद को उक्त जमीन का मालिक बताते हुए ऊपर के तीन मंजिलों पर गल्र्स हॉस्टल संचालित करने उसे आदिवासी विकास विभाग को किराए पर दे दिया। याचिका में आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हॉस्टल का बाकायदा आदिवासी विकास विभाग से किराया भी वसूला जा रहा, जो अवैधानिक है। आरोपों के समर्थन में याचिका में तीन वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड की प्रति भी याचिका में लगाई है। इस बारे में संबंधितों को शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर दायर याचिका में राज्य सरकार, शहडोल संभागायुक्त, अनूपपुर कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर आदिवासी विकास विभाग अनूपपुर, तहसीलदार जैतहारी व अनावेदक अनिल कुमार गुप्ता को पक्षकार बनाया गया है।भाजपा नेता ने सरकारी जमीन पर बना दिया गल्र्स हॉस्टल और अब वसूल रहा किराया! हाईकोर्ट ने कलेक्टर से मांगा है। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल सोहागुरा पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   15 Feb 2018 1:25 PM IST