कार में रखकर ले जा रहे थे 65 हजार, पुलिस ने दबोचा, मामला दर्ज

mp police team recover 65 thousand rupee from a car  in balaghat during mp assembly election
कार में रखकर ले जा रहे थे 65 हजार, पुलिस ने दबोचा, मामला दर्ज
कार में रखकर ले जा रहे थे 65 हजार, पुलिस ने दबोचा, मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। चेकिंग के दौरान फ्लाईंग स्काड टीम ने चमचमाती एक कार से 65 हजार रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान युवकों से जब राशि संबंधित जानकारी व दस्तावेज मांगे,तो युवक दस्तावेज पेश नहीं कर सके हैं। पुलिस ने राशि को जप्त करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामले को दर्ज कर विवेचना में लिया है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव-2018 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसके अनुसार आगामी 28 नवबंर को जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जायेगा।

जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीव्ही सिंह के मार्गदर्शन में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में फ्लाइंग स्काड टीम ने नवेगांव ग्रामीण थाने के पास एक नई स्वीफ्ट डिजायर कार से 65 हजार की नगद राशि बरामद की है। बिना नंबर के इस वाहन से बरामद की गई राशि सीज कर ली गई है।

फ्लाइंग स्काड टीम में शामिल वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जितेन्द्र मिश्रा ने बताया कि नवेगांव ग्रामीण थाने के पास वाहनों की जांच के दौरान बिना नंबर की नई स्वीफ्ट डिजायर कार से 65 हजार रुपये की नगद राशि बरामद की गई है। कार में मौजूद लोगों ने बताया कि वे महाराष्ट्र के तुमसर के रहने वाले है और बारदाने का व्यवसाय करते है। लेकिन उनके पास नगद राशि के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया है। जिसके कारण बरामद राशि को सीज कर लिया गया है।

आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार रुपये तक की नगद राशि अपने साथ में ले जा सकता है, लेकिन इससे अधिक राशि साथ में होने पर उसे वैध दस्तावेज साथ में रखना होगा। जांच के दौरान 50 हजार रूपए से अधिक नगद राशि पाये जाने पर परिवहनकर्ता के पास उस राशि के स्वामित्व, राशि के स्त्रोत तथा गंतव्य स्थान के संबंध में दस्तावेज होना चाहिए। आयकर विभाग के प्रावधानों के तहत दो लाख रूपए से अधिक की राशि का नगद लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए। 10 लाख रूपए से अधिक की नगद राशि जप्त होने पर समीप के थाने में उक्त राशि जमा कर दी जाएगी तथा आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा ।

Created On :   18 Oct 2018 12:43 PM GMT

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