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VIDEO : एमपी के शाजापुर में दो पक्षों में पथराव के बाद फैली हिंसा, उपद्रवियों ने की आगजनी
डिजिटल डेस्क, शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दो गुटों के बीच पथराव की घटना के बाद हिंसा भड़क गई है। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी किए जाने के बाद इलाके की कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें कि शनिवार को महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है।
मामला शाजापुर के नई सड़क इलाके का है। तोड़फोड़ और हिंसा के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर भी उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। आईजी उज्जैन झोन राकेश गुप्ता के अनुसार किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। एसपी ओर डीआइजी बल के साथ मौके पर है। शहर में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि समाज विशेष कि यात्रा पर वर्ग विशेष के लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति की, नहीं मानने पर पथराव किया।
उपद्रवियों ने इस दौरान 5 बाइक और एक ऑटो में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच गए। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।.
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।